शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने बसों में सामान ढोने को लेकर किराए को बढ़ाने का फैसला किया है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर अपने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की दरों में संशोधन किया है। बता दें कि अब बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान, सब्जियां, फल, फूलों के बक्से और अन्य सामान ले जाना महंगा पड़ेगा।
नए शुल्क संरचना के तहत बदलाव
इस नए नियम से माल ढुलाई शुल्क को बढ़ाया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, अगर कोई यात्री अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान ले जा रहा है, तो उसे यात्री किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। सामान के वजन के अनुसार शुल्क इस प्रकार होगा:
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- 0 से 5 किलोग्राम: किराए का चौथा हिस्सा
- 6 से 40 किलोग्राम: आधा टिकट
- 41 से 80 किलोग्राम: पूरा यात्री किराया
अगर कोई यात्री बिना सफर किए बस में सामान भेजता है, तो चार्ज इस प्रकार होगा:
- 5 किलोग्राम तक: चौथा हिस्सा
- 6 से 20 किलोग्राम: आधा किराया
- 21 से 40 किलोग्राम: पूरा किराया
- 41 से 80 किलोग्राम: दो यात्रियों का किराया
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अब इस व्यवस्था के बाद अगर आप रामपुर से धर्मशाला का सफर 600 रूपए में कर रहे है और आपके पास सामान का वजन 50 किलो का है तो उसे डबल यानि 1200 रूपए चुकाने ही होंगे। यदि यात्री भी उसमें सफर कर रहा है तो भी उसका किराया 1200 ही होगा।
एचआरटीसी का यह निर्णय क्यों?
एचआरटीसी के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने मंडी, शिमला, कांगड़ा, और हमीरपुर के डिविजनल मैनेजरों को इस नए किराए की जानकारी दी है। यह संशोधन 28 सितंबर 2024 के मद्देनजर निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव पर आधारित है।
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इस बदलाव से जहां यात्रियों को सामान ले जाने में अधिक खर्च करना पड़ेगा, वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सामान की उचित डीलिंग हो और टैक्सी व्यवसायियों को हो रहे नुकसान में कमी आए।