शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की नई लगेज पॉलिसी के सामने आने के बाद पिछले कल देर रात सरकार की एक बार फिर जग हंसाई हुई है। नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निगम की किरकिरी हुई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, HRTC प्रबंधन ने देर रात एक स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसमें साफ बताया गया है कि बस में सफर करने वाले यात्रियों को घरेलू सामान के लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा।
मुफ्त सामान की सीमा 30 किलो
सोशल मीडिया में बात फैसले के बाद निगम ने सपष्ट किया कि यात्री अब अपने साथ दो बैग में 30 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जा सकेंगे। HRTC ने सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताते हुए कहा कि किराए की दरों में कटौती की गई है, जिससे बसों में सफर करने वालों को राहत मिलेगी।
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ये होगा नया किराया
प्रबंधन ने कहा कि अब यात्री कम किराए में थोड़ा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकेंगे। 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार:
- बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा।
- 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया लगेगा।
- 21 से 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया लगेगा।
- 41 से 80 किलो तक सामान भेजने पर 2 यात्रियों का किराया चुकाना होगा।
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पुराने नियमों में बदलाव
बता दें कि पहले बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया लिया जाता था, जिससे छोटे सामान के लिए भी यात्रियों को भारी किराया चुकाना पड़ता था। नए संशोधन के बाद, अब कम सामान भेजने पर पूरा किराया नहीं देना होगा।
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यात्रा के दौरान सामान ले जाने की सुविधा
HRTC की संशोधित पॉलिसी के अनुसार, यात्रियों को अब 30 किलो तक घरेलू सामान के लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। यह प्रावधान नवंबर 2023 की अधिसूचना के तहत लागू होगा। इस बदलाव के बाद, यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा और राहत मिलेगी।