शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने आज हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 9 होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। निगम के इन 9 होटलों पर आज 25 दिसंबर को ताला लगाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन आज इस मामले की सुनवाई हिमाचल हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई।
31 मार्च तक खुले रहेंगे होटल
हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एचपीटीडीसी के होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। अब यह होटल भी 31 मार्च तक खुले रहेंगे। यही नहीं हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में निगम के पेंशनरों की देनदारियों को 30 जून 2025 तक चुकाने के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने इससे पहले 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे।
आज इन होटलों पर लगना था ताला
- होटल गीतांजलि डलहौजी
- होटल बाघल दाड़लाघाट
- होटल कुणाल धर्मशाला
- होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला
- होटल एप्पल ब्लॉसम फागू
- होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर
- होटल सरवरी कुल्लू
- होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली
- होटल शिवालिक परवाणू
यह भी पढ़ें 8 दिन बाद शादी… बंट गए कार्ड- निगम के होटल बंद होने से असमंजस में कई परिवार
शुक्रवार को 9 होटलों को बंद करने के दिए थे आदेश
इसी बीच शुक्रवार को हुई इसी मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने निगम के 9 होटलों को आज 25 नवंबर को बंद करने को कहा था। आज इस मामले की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने पर्यटन निगम को राहत देते हुए होटलों को बंद करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। अब यह होटल भी 31 मार्च तक खुले रहेंगे।
यह भी पढ़ें : हिमाचल में बेरोजगारी का संकट- आंकड़ों ने खोली सुक्खू सरकार की पोल
कई लोगों ने करवा रखी थी शादी की बुकिंग
हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने राहत की सांस ली है। वहीं शादियों के सीजन में जिन लोगों ने होटलों में शादी की बुकिंग करवा रखी थी, उनकी भी बड़ी परेशानी दूर हो गई है। बता दें कि लोगों ने निगम के कई होटलों में शादी की बुकिंग करवा रखी थी। कुछ शादियां तो अभी मात्र सात से आठ दिन बाद होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बाद से इन लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी।
यह भी पढ़ें : हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करने की तैयारी- आज होने जा रही अहम बैठक
निगम के 18 होटलों को बंद करने के दिए थे आदेश
बता दें कि हिमाचल में एचपीटीडीसी के कुल 56 होटल चल रहे हैं। जिनमें से अधिकतर पिछले कई सालों से घाटे में चल रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह ही हिमाचल पर्यटन निगम के 18 होटलों को सफेद हाथी बताते हुए इन्हंे 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए थे।
लेकिन बीते शुक्रवार को न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने द पैलेस होटल चायल, चंद्रभागा केलांगए होटल देवदार खजियार, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज,HPTDC कैसल नागर और धौलाधार को खुला रखने की इजाजत दे दी है।
आज इन होटलों पर लगना था ताला
हाईकोर्ट ने निगम के 18 होटलों में से 9 को आज बंद करने के आदेश दिए थे। जिसमें होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल सरवरी कुल्लू, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल शिवालिक परवाणू शामिल हैं। यह सभी 9 होटल आज बंद होन जाने थे, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इन होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने के आदेश दे दिए हैं।