शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक ही विभाग के 900 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इन कर्मचारियों पर नौकरी जाने की तलवार लटकी थी। जिस पर अब फिलहाल रोक लग गई है। यह रोक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश की सुक्खू सरकार से इस विषय में जवाब मांगा है और तब तक के लिए इन 900 कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाले जाने के आदेश भी दिए हैं।
900 कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार
दरअसल हिमाचल प्रदेश के उद्यान विभाग में बागवानी विकास परियोजना के तहत करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा था। यह कर्मचारी एक समझौता ज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए थे। जिनका समझाौता 31 अक्तूबर को खत्म हो गया है। ऐसे में इन 900 के करीब कर्मचारियों को अब अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा था। इसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
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हाईकोर्ट ने पूछा, कहां जाएंगे यह कर्मचारी
हिमाचल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उद्यान विभाग में बागवानी विकास परियोजना के तहत करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर लगी रोक बरकरार रखी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की एकल पीठ ने उद्यान विभाग से पूछा है कि जो कर्मचारी पिछले आठ साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वह अब कहां जाएंगे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
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31 अक्तूबर को खत्म हुआ था इनका समझौता
कोर्ट को विभाग की ओर से बताया गया कि इन कर्मचारियों को एक समझौते के आधार पर रखा गया था। यह समझौता 31 अक्तूबर को खत्म हो गया है। जिसके चलते इन कर्मचारियों को उनके पदों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विभाग की ओर से निकाले जा रहे कर्मचारियों की नियुक्ति 2016 के बाद की गई थी। इनमें से कई कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्हें अपनी सेवाएं देते हुए आठ साल तक का समय हो गया है।
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विभाग करेगा नई भर्तियां
खास बात यह है कि विभाग एक तरफ जहां इन कर्मचारियों को परियोजना अवधि खत्म होने का हवाला देते हुए निकाल रहा है। वहीं निकाले जाने वाले कर्मचारियों के पदों पर नई भर्तियां भी करने जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पुराने कर्मचारियों को निकाल कर नए कर्मचारियों को विभाग क्यों भर्ती करना चाह रहा है।
अदालत ने मांगा सरकार से जवाब
विभाग के अनुसार जिस काम के लिए इन कर्मचारियों को भर्ती किया गया था, उसी काम के लिए अब नई भर्तियां की जा रही हैं। यह परियोजना विश्व बैंक से वित्तपोषित है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में सरकार और विभाग इस संबंध में अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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बता दें कि सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को निकाल देने पर रोक को हटाने के लिए अर्जी दी गई थी। हालांकिए इस पर न्यायाधीश ने रोक को बरकरार रखा और अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की है। अब देखना यह है कि इन 900 कर्मचारियों के भविष्य पर हिमाचल हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है।