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December 4, 2024

हिमाचल हाईकोर्ट से उद्योगों को नहीं मिली राहत, बंद हुई एक रुपए बिजली सब्सिडी

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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सुक्खू सरकार ने उद्योगों की प्रति यूनिट बिजली खर्च पर मिलने वाली एक रुपए सब्सिडी को खत्म करने का निर्णय लिया था। जिसको लेकर करीब 200 औद्योगिक कंपनियों ने सुक्खू सरकार के इस फैसले के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के उद्योगों की सब्सिडी खत्म करने के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है।

हाईकोर्ट ने खारिज की उद्योगों की याचिका

सुक्खू सरकार के सब्सिडी को खत्म करने के फैसले के खिलाफ 200 औद्योगिक कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत उद्योगों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज करने के बाद उद्योगों कोे सुक्खू सरकार द्वारा प्रति यूनिट बिजली खपत पर बंद की गई एक रुपए सब्सिडी देनी पड़ेगी। यह भी पढ़ें : CM सुक्खू बोले: सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा ढूंढती है नए-नए शब्द

सुक्खू सरकार ने खत्म की थी एक रुपए सब्सिडी

बता दें कि सुक्खू सरकार ने 3 मार्च 2024 को सब्सिडी खत्म करने की अधिसूचना जारी की थी। जिसके अनुसार बड़े उद्योगों को मिलने वाली एक रुपए सब्सिडी को खत्म किया गया था। सुक्खू सरकार के इस निर्णय को 200 औद्योगिक कंपनियों ने होईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार में होंगी ताजपोशियां, ओहदे के लिए CM से नजदीकियां बढ़ा रहे नेता उद्योगों की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी लिए बिना ही सूचना जारी कर दी, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकती है।

कोर्ट में क्या बोली सरकार

उनका कहना था कि सरकार एक साल में केवल एक बार ही टैरिफ में संशोधन कर सकती है। उद्योगों के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि हिमाचल प्रदेश का टैरिफ पंजाब से भी अधिक है। वहीं इस पर प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड की ओर से कहा गया कि सरकार ने टैरिफ में कोई संशोधन नहीं किया है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : परिजन घर में कर रहे थे इंतजार, खेत में काम करते व्यक्ति की थम गई सांसें बल्कि उद्योगों को सरकार की तरफ से दी जा रही एक रुपए की सब्सिडी को बंद किया है। सरकार ने रेगुलेटरी कमीशन को भी सब्सिडी वापस लेने को लेकर सूचना दी थी। सूचना के बाद ही कमीशन ने सब्सिडी को वापस लेने का फैसला लिया था।

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