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September 16, 2024

हिमाचल हाईकोर्ट ने BJP के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को दिया बड़ा झटका, जानें डिटेल

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में फरवरी माह में पर्ची सिस्टम से राज्यसभा सांसद बने हर्ष महाजन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हर्ष महाजन को प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर एप्लीकेशन को खारिज करने की अपील की थी।

इन बिंदूओं से जानें पूरी डिटेल

  • हिमाचल में फरवरी में हुआ था राज्यसभा सीट का चुनाव
  • 40 सीटों वाली कांग्रेस के प्रत्याशी को 25 सीटों वाले भाजपा प्रत्याशी ने हराया
  • कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे।
  • भाजपा के हर्ष महाजन ने इस चुनाव में पर्ची सिस्टम से जीत दर्ज की थी।
  • कांग्रेस के छह विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग
  • दोनोंउम्मीदवारों को मिले थे 34-34 वोट
  • चुनाव आयोग ने पर्ची सिस्टम से घोषित किया था परिणाम
  • कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने पर्ची सिस्टम पर उठाए थे सवाल
  • अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में पर्ची सिस्टम के खिलाफ दायर की है याचिका

हर्ष महाजन को हाईकोर्ट ने दूसरी बार दिया झटका

यह दूसरी बार है जब हिमाचल के राज्यसभा सांसद बने भाजपा के हर्ष महाजन को हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। इससे पहले पिछले माह ही हर्ष महाजन की उस अर्जी को भी प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने 3 सितंबर को तेलंगाना में होने वाले राज्यसभा चुनाव के दृष्टिगत मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया था। यह भी पढ़ें: हिमाचल : आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन

हर्ष महाजन की याचिका खारिज

आज यानी सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट में एक बार फिर पर्ची सिस्टम से राज्यसभा सांसद बने भाजपा के हर्ष महाजन को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इंकार कर दिया है। यही नहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को दो सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं। यह भी पढ़ें: मस्जिद विवाद के बीच शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, पुलिस चौकन्ना

दो सप्ताह में देना होगा जवाब

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने बताया कि हर्ष महाजन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर की गई याचिका मैंडेटेबल नहीं है। लेकिन न्यायालय ने याचिका को स्वीकार नहीं किया और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा गया है। यह भी पढ़ें: चाबी के खेल ने फंसाया- नशे में धुत सूबेदार उठा ले गया किसी और की कार

क्या है पूरा मामला

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव हुआ था। प्रदेश में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। हिमाचल में प्रदेश में 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि भाजपा के पास मात्र 25 विधायक थे। बावजूद इसके 25 विधायकों वाली भाजपा ने 40 विधायकों के प्रत्याशी को चुनाव में मात दे दी थी। यह भी पढ़ें: सेब मार्केट धड़ाम- 300 से 400 रुपये कम हुआ पेटी का दाम, बागवान हताश

कैसे जीते थे भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन

राज्यसभा चुनाव में जहां तीन निर्दलीयों ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया था। वहीं कांग्रेस के छह विधायकों ने भी अपनी पार्टी को छोड़कर भजपा प्रत्याशी को अपना वोट दिया था। जिसके चलते राज्यसभा चुनाव में दोनों प्रत्याशियांे को 34 34 मत मिले थे। ऐसे में चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव परिणाम का फैसला पर्ची सिस्टम से करने का किया। पर्ची सिस्टम से भापा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने पर्ची सिस्टम केा हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह भी पढ़ें: हिमाचल में दिन-दिहाड़े पांच लोगों ने युवक को घेरा, कई बार किए वार

मनु सिंघवी ने क्यों किया होईकोर्ट का रूख

अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि पर्ची सिस्टम में जिस शख्स के नाम की पर्ची निकलती है, उसे विजयी घोषित किया जाता है, लेकिन उनके मामले में उल्टा किया गया। जिसको लेकर हाईकोर्ट का रूख किया गया है। जिस पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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