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July 16, 2024

100 में से 60 होमस्टे होंगे बंद: लाइसेंस भी होगा रद्द- जानें क्या हैं नियम

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में होमस्टे चलाने वाले 60 फ़ीसदी लोगों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। सुक्खू सरकार लीज पर चल रहे होमस्टे का लाइसेंस रद्द करने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल, सुक्खू सरकार ने होमस्टे नियम-2024 में बदलाव करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है।

60 फ़ीसदी होमस्टे हो जाएंगे बंद

अब ये सब कमेटी होमस्टे नियम-2024 में बदलाव को लेकर समीक्षा करेगी और फिर सरकार के द्वारा इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मगर इस खबर के सामने आने के बाद प्रदेश में होमस्टे चलाने वाले लोगों के होश उड़ गए हैं। क्योंकि फिलहाल प्रदेश में 4,146 होमस्टे पंजीकृत हैं, जिसमें से करीब 60 प्रतिशत लीज पर चल रहे हैं। यह भी पढ़ें: मीर बख्श की जमीन पर बना है नेरचौक मेडिकल कॉलेज, मांग रहा 10 अरब रुपए ऐसे में अब बताया जा रहा है कि अपना होमस्टे लीज पर देने वाले लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा चलने वाले होमस्टे भी बंद किए जाएंगे और प्रदेश में चल रहे गैर पंजीकृत होमस्टे व बीएंडबी भी बंद किए जाएंगे।

क्या कहते हैं नियम

होमस्टे नियम - 2008 के तहत जिस भी व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस जारी हुआ है। उसे ही संचालन करते हुए, होमस्टे के भवन में रहना होगा।

बैठक में होंगे बड़े फैसले

आगामी 23 जुलाई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी तय है। इसी बैठक में होमस्टे नियम - 2024 में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं।

जानें किन नियमों में हो सकता है बदलाव

अभी तक पर्यटन विकास एवं पंजीकरण क़ानून 2002 के अनुसार गैर पंजीकरण के चल रहे होमस्टे के संचालकों को छह महीने की सज़ा और 10 हज़ार जुर्माने का प्रावधान था। यह भी पढ़ें: हिमाचल की बेटी बनी CA, कड़ी मेहनत कर पूरा किया पिता का सपना लेकिन अब इस प्रावधान में संशोधन करके सरकार ने सजा को खत्म कर जुर्माने की राशि 10 हजार से बढाकर एक लाख करने का प्रावधान किया है। पहले पंजीकरण के बाद लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष हुआ करती थी जो घटाकर 2 साल किए जाने की योजना है।

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