शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वित्त विभाग द्वारा इससे संबंधित जारी अधिसूचना के अनुसार अब स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी को 60 फीसदी कटौती कर सिर्फ 40 फीसदी वेतन ही मिलेगा।
वित्त विभाग देगा स्टडी लीव पर जाने की स्वीकृति
हालांकि स्टडी लीव पहले की तरह दो साल के लिए स्वीकृत होगी। मगर इसको प्रशासनिक सचिव अपने स्तर पर स्वीकृत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी स्वीकृति अब वित्त विभाग देगा।
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स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हाऊस रेंट अलाऊंस व महंगाई भत्ते का लाभ मिलता रहेगा।
यह दिया नए नियम का नाम
इस नए नियम को सेंटर सिविल सर्विस लीव हिमाचल प्रदेश नियम- 2024 नाम दिया गया है। साल 1986 से लेकर अब तक प्रशासनिक विभाग ही दो साल की स्टडी लीव के लिए अनुमति देता आया है। बता दें कि, प्रति वर्ष बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी स्टडी लीव पर जाते हैं।
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यह प्रमाणपत्र करना होगा प्रस्तुत
प्रदेश सरकार द्वारा तर्क दिया गया है कि, स्टडी लीव पर अधिक संख्या में जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की वजह से जहां विभागों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है। वहीं, सरकारी खजाने को भी इससे बड़ा नुकसान होता रहा है।
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स्टडी लीव वेतन का भुगतान यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद होगा कि सरकारी अधिकारी-कर्मचारी किसी अंशकालिक रोजगार के संबंध में किसी भी छात्रवृत्ति, वजीफे या पारिश्रमिक की प्राप्ति नहीं कर रहा है।