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October 16, 2026
खुशखबरी...दिवाली पर सुक्खू सरकार ने दिया बड़ा तोहफा : 1300 बढ़ाई दिव्यांगों की पेंशन
गुरुवार देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में पूर्ण दिव्यांगता वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिव्यांगों को सुक्खू सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र लाभार्थियों की मासिक पेंशन में 1300 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब इन लोगों को हर महीने 1700 रुपये के बजाय 3000 रुपये पेंशन मिलेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई दर 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। इसके चलते पात्र लाभार्थियों को अप्रैल से अक्टूबर तक की बढ़ी हुई राशि एरियर के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
सरकार के इस फैसले से उन लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी- जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर हैं। पेंशन की राशि बढ़ने से उन्हें पहले के मुकाबले हर महीने 1300 रुपये अधिक मिलेंगे। हालांकि, इस फैसले में 70 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले लोगों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार की ओर से पेंशन की दर में की गई बढ़ोतरी के बाद 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को सालाना 15,600 रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। पहले उन्हें 1700 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से साल में कुल 20,400 रुपये मिलते थे। अब 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से सालाना पेंशन 36,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह मासिक पेंशन में 1300 रुपये की वृद्धि की गई है। यह राशि लाभार्थियों के लिए दवाइयों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और दूसरी जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकती है।
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अधिसूचना में बढ़ी हुई पेंशन की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में अप्रैल से अक्टूबर तक सात महीनों के बकाया अंतर की गणना की जाए तो प्रति माह 1300 रुपये के हिसाब से कुल 9100 रुपये एरियर बनता है।
अगर इन सात महीनों का पूरा अंतर जारी किया जाता है, तो पात्र लाभार्थियों को नियमित पेंशन के अतिरिक्त 9100 रुपये की बकाया राशि मिल सकती है। इसके बाद संशोधित दर के अनुसार हर महीने 3000 रुपये पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। एरियर जारी करने की वास्तविक प्रक्रिया संबंधित विभाग के निर्देशों के अनुसार पूरी होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 70 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों की पेंशन में इस बार बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस श्रेणी के लोगों को पहले की तरह 1700 रुपये प्रतिमाह ही मिलेंगे। इसका अर्थ है कि संशोधित पेंशन दर का लाभ केवल 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को मिलेगा। इन दोनों श्रेणियों के लिए पेंशन की राशि अलग-अलग निर्धारित रहेगी।
पेंशन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 7 में संशोधन किया गया है। इसी संशोधन के आधार पर पूर्ण दिव्यांगता वाले पात्र लाभार्थियों की पेंशन 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सीपी वर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। आदेश की प्रतियां संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।