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August 8, 2024

कैबिनेट में आपदा प्रभावितों को दी बड़ी राहत, एक क्लिक पर जानें सभी बड़े फैसले

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शिमला। हिमाचल में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 36 एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं आपदा प्रभावितों को राहत देने का भी बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में सबसे पहले प्रदेश के तीन जिलों में बादल फटने से अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आपदा प्रभावितों को राहत देने का भी बड़ा फैसला लिया गया।

लोक सेवा आयोग लेगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

कैबिनेट बैठक में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को मंजूरी दी।
कैबिनेट बैठक में अधीक्षक ग्रेड-1 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 मार्गों के पुन: आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति 2014 के अंतर्गत 60:40 की शर्त में ढील देने को अपनी सहमति प्रदान की।

आपदा प्रभावितों को राहत देने का बड़ा फैसला

  • कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपये प्रति माह किराया मिलेगा।
  • इसके अलावा, 1 अगस्त से 31 अक्तूबर तक तीन महीने की अवधि के लिए मुफ्त राशन, एलपीजी रिफिल, बर्तन और बिस्तर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
  • इसके अतिरिक्त बादल फटने से प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय राहत वितरित की जाएगी।

अब नहीं मिलेगा फ्री पानी, देना होगा बिल

  • कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब सरकार पानी पर 100 रुपए प्रतिमाह चार्ज करेगी।
  • बड़ी बात यह है कि अब मंत्रियों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों सहित उन सभी लोगों से पानी का बिल लिया जाएगा जो जो टैक्स देते है।
  • यानी कि 50 हजार इन्कम वालों, विधवाओं, एकल नारियों और दिव्यांगों को छोडक़र सरकार सभी से पानी पर प्रतिमहीना 100 रुपए चार्ज करेगी।
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एचआरटीसी की बसों में अब पुलिस कर्मचारियांे को देना पड़ेगा किराया

  • कैबिनेट बैठक में एचआरटीसी को घाटे से उबारने पर भी चर्चा हुई। जिसके चलते फैसला लिया गया।
  • एचआरटीसी के घाटे में चल रहे 168 बस रूटों को फिर से विज्ञापित किया जाएगा। ताकि घाटा कम हो सके।
  • इसके अलावा एचआरटीसी की बसों में पुलिस जवानों को केवल सरकारी कार्य के लिए ही मुफ्त सेवा मिलेगी अन्यथा उसको सेवा का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यानी बिना सरकारी कार्य के एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले पुलिस जवानों को अब किराया देना होगा।
  • बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों को वास्तविक आधार पर उनकी आधिकारिक यात्रा की प्रतिपूर्ति मिलेगी।

एक हजार पदों पर भर्ती का लिया फैसला

  • कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने नौकरियांे का पिटारा खोलते हुए करीब एक हजार पदों पर भर्ती को अपनी मंजूरी दे दी है।
  • हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में ही डॉक्टरों और पैरामेडिक्ल स्टाफ के करीब 900 पद भरे जाएंगे। इसमें 700 पद नर्सों के भरे जाएंगे।
  • टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में 450 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।
  • इसमें स्टाफ नर्स के 300 पद भरे जाएंगे।
  • इसी तरह से रेडियोलॉजिस्टए, ओटी असिस्टेंट और क्लास फोर के पदों पर भी भर्ती होगी। यह पद 150 के करीब हैं।
  • इसके अलावा 22 पदांे पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने का कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है।
  • इसी तरह से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में डॉक्टरों के 28 पद भरने के साथ ही 400 पद स्टज्ञफ नर्स के भरे जाएंगे।
  • इसी तरह से 61 पद रेडियोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट और क्लास फोर आदि के पद भरे जाएंगे।

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सहायक जिला अटॉर्नी के 12 पदों पर होगी भर्ती

  • इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में 12 पद सहायक जिला अटॉर्नी के स्वीकृत किए हैं।
  • लोक सेवा आयोग इन पदों को भरेगा। तीन पद सूचना आयोग में स्टेनोग्राफर, पांच पद वन विभाग में एसीएस के स्वीकृत किए हैं।
  • कैबिनेट ने अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए शहरी विकास निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन के साथ एक पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाने को अपनी मंजूरी दी।
  • हमीरपुर जिले में नए खोले गए जल शक्ति उपमंडल कंजियानए समीरपुर और भरेरी अनुभागों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।
  • कैबिनेट ने कांगड़ा जिले की नई खोली गई भरोली उप तहसील में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया।
  • बैठक में वन विभाग में सहायक वन अरण्यपाल के पांच पद भरने का निर्णय लिया गया।
  • हमीरपुर जिला में नवसृजित पुलिस चौकी गैलोर के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट में खनन नियमों में संशोधन का लिया फैसला

  • मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) तथा खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया।
  • कैबिनेट बैठक में नए प्रावधानों के अंतर्गतए राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों के निष्कर्षण के लिए नीलामी में रखा जा सकेगा, जिसके लिए वार्षिक बोली राशि का 80 प्रतिशत भूमि मालिकों को दिया जाएगा।
  • इसके साथ ही व्यवस्थित, वैज्ञानिक, टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने और खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन के लिए मशीनरी के उपयोग की अनुमति दी गई है।
  • नदी तल में खनन की गहराई मौजूदा एक मीटर से बढ़ाकर दो मीटर कर दी गई है। हर मानसून के मौसम के बाद कृषि क्षेत्र से दो मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है और इसे गैर खनन गतिविधि माना जाएगा।
  • इसके अलावा नए संशोधनों में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन और दूध उपकर के रूप में दो रुपये प्रति टन वसूलने की अनुमति दी गई है।
  • गैर खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न सामग्री के उपयोग के लिए रॉयल्टी के 75 प्रतिशत के बराबर प्रसंस्करण शुल्क (140 रुपये प्रति टन) सरकार को देय होगा।

हिम उन्नति योजना होगी लागू

  • राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने रसायन मुक्त उपज के उत्पादन और प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हिम उन्नति योजना को लागू करने का निर्णय लिया और इसका लक्ष्य लगभग 50,000 किसानों को शामिल करते हुए 2,600 कृषि समूह स्थापित करना है।
  • इस योजना के तहत कृषक समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त इसमें प्राकृतिक खेती से प्राप्त गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने की योजना है।

कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में उपसमिति गठित

  • मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दे पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी र उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सदस्य होंगे।

 निरीक्षकों को अपने विंग में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा करनी होगी

  • कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग को दो अलग-अलग शाखाओं में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दे दी है।
  • इस पहल का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना और राजस्व को बढ़ावा देना है।
  • नए प्रावधानों के तहत सहायक आबकारी अधिकारियों और आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को अपने संबंधित विंग में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा करनी होगी।
 

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