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December 12, 2024

हिमाचल: सरकार ने बढ़ाए तंबाकू उत्पाद कर, एक क्लिक पर पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले

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शिमला। हिमाचल में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में तंबाकू उत्पादों पर लगाए गए कर की दर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में तंबाकू उत्पादों पर कर की दर 4.50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 6.75 रुपए प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी।

लैंड सीलिंग एक्ट में त्रुटियां दूर करने के निर्देश

उद्योग मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में लैंड सीलिंग एक्ट में हमीरपुर के भोटा अस्पताल को छूट को लेकर चर्चा की गई। उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई है। मुख्यमंत्री ने त्रुटियों को दूर करने के निर्देश दिए है और कहा कि इसे दोबारा कैबिनेट में लाया जाए।
  • कैबिनेट बैठक में नर्सरी कक्षाओं और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु मानदंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाने का निर्णय लिया गया।
  • इसके अलावा कैबिनेट बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन शामिल है।
  • प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र की परिधि को 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ की व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी।
  • इसी तरह से नियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि डीएमएफ निधि का कम से कम 70 प्रतिशत विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग की जानी चाहिए, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत निधि को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पेड़ों के निपटान के लिए एसओपी लागू होगा

  • हिमाचल प्रदेश में सूखे और बेकार पड़े पेड़ांे के निपटान को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। कैबिनेट ने बेकार व सूखे पेड़ों के निपटान के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को लागू करने को मंजूरी दी है। जिसका उद्देश्य सड़कों के किनारे गिरे या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तुरंत हटाना और उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
  • इसके अलावा डीएफओ को 50 पेड़ों तक के लॉट का प्रबंधन करने की शक्तियां देने का निर्णय लिया गया, ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, लागत को कम किया जा सके तथा स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

लोक निर्माण में निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन की अवधि घटाई

  • कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के निर्माण की निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन की अवधि को घटाने का फैसला लिया गया।
  • इस अवधि को 10 से घटाकर सात दिन, सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता की ओर से जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र की अवधि को 20 से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता की ओर से जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र की अवधि को 27 से घटाकर 17 दिन तथा मुख्य अभियंता की ओर से जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र की अवधि को 30 से घटाकर 22 दिन करने का निर्णय लिया है।
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चंबा के पांगी को दी सौगात

  • इसी तरह से कैबिनेट बैठक में चंबा जिला की पांगी घाटी में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 45.48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 33 केवी लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अपनी सहमति प्रदान की।

इन विभागों में नए पद सृजित कर होगी भर्ती

  • कैबिनेट बैठक में शिमला जिले के सुन्नी में एक नया उपमंडल कार्यालय (नागरिक) खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी।
  • सिरमौर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा पाब, हल्लाह, थोटा जाखल, उतराई और नया पंजोर खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी।
  • लाहौल.स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सरचू में एक स्थायी पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी दी।

80 खनन रक्षकों की होगी भर्ती

  • इसी तरह से कैबिनेट बैठक में कुछ पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने 80 पदों पर खनन रक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह खनन रक्षक प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाने में कारगर साबित होंगे।
  • उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों को नियुक्त करने के लिए 20 से 30 वर्ष के बीच आयु सीमा तय करने के मानदंडों को मंजूरी दी।
  • कैबिनेट बैठक में सैनिक वेलफेयर विभाग में 26 पदों पर भर्ती का भी निर्णय लिया गया है।
  • कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के शिक्षकों के 17 पदों पर भर्ती करने का बड़ा निर्णय लिया गया है।
  • इसके अलावा उर्दू की पढ़ाई के लिए भी 14 रिक्त पदांे को भरा जाएगा। जिससे प्रदेश में पंजाबी के साथ साथ उर्दू भाषा को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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कैडर चुनने के लिए 30 दिन का समय

  • कैबिनेट बैठक में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के बीच नर्सिंग, पैरामेडिकल, मंत्रिस्तरीय और गैर मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों के सामान्य कैडर को विभाजित करने को मंजूरी दी। कर्मचारियों को अपना पसंदीदा कैडर चुनने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।

एसएमसी शिक्षकों को कोटा

  • कैबिनेट बैठक में उप समिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी शिक्षकों पीजीटी डीपीई के लिए 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई है। जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा।
  • कैबिनेट बैठक ने शिक्षा विभाग में 11 वर्ष का दैनिक एवं अंशकालिक सेवाकाल पूरा कर चुके लगभग 928 अंशकालीन जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया।
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आपदा राहत पैकेज बढ़ाया

  • कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत पैकेज को बढ़ाने का फैसला किया है। जिसमें शिमला जिले के समेज और रामपुरए कुल्लू जिले के जौन-बागीपुल और निरमंड तथा मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट शामिल हैं।
  • इस पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया जाएगा
  • कैबिनेट ने 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 को मंजूरी दी।
  • मुख्यमंत्री विश्व एवं एकल नारी आवास योजना-2023 के तहत घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी गईए जो 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये हो गई।
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928 अंशकालिक जलवाहक होंगे रेगुलर

हर्षबर्धन चौहान ने बताया कि शिक्षा विभाग में 11 साल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया। इससे शिक्षा विभाग के 928 अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे।

गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट बैठक में गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अनुसार जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी, वहां पर गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। यह गेस्ट टीचर पीरियड आधार पर रखे जाएंगे और उन्हें प्रति पीरियड के पैसे दिए जाएंगे। ह भी पढ़ें : हिमाचल पुलिस शाबाश- चंद घंटों में मां को लौटाई स्कूल से किडनैप हुई बच्ची

पीरियड़ आधार पर मिलेंगे पैसे

  • उद्योग मंत्री ने बताया कि गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत अगले साल 2025-26 से भर्तियां शुरू करने का निर्णय लिया गया।
  • प्राइमरी स्कूलों में गेस्ट.टीचर को 200 रुपए प्रति पीरियड, अपर-प्राइमरी में 250 रुपए, हायर स्कूलों में 400 रुपए और सेकेंडरी स्कूलों में 550 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर को पैसे दिए जाएंगे।
  • सरकार के इस फैसले से प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी खत्म होगी और बच्चांे की पढ़ाई बाधित नहीं होगी।
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होम स्टे संचालन पर बड़ा फैसला

  • कैबिनेट बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में होम स्टे के संचालन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।
  • नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचल के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, उचित सीवरेज सिस्टम और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावाए होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

जलविद्युत परियोजनाओं पर फैसला

  • कैबिनेट बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जलविद्युत क्षेत्र पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने का फैसला किया।
  • इन प्रावधानों के तहत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए नीति तैयार करेगी, जिनमें कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिखी है। राज्य में वर्तमान में ऐसी 700 से अधिक रुकी हुई परियोजनाएं हैं।

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