हमीरपुर। हमीरपुर लोकसभा संसद व पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित कुछ सांसदों ने दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि, शिकायत में शामिल हत्या के प्रयास की धारा (धारा 109) को हटा दिया गया है। यह मामला संसद में धक्कामुक्की और भाजपा सांसदों को चोट पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमंग जोशी ने संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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शिकायत में राहुल गांधी पर कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें धारा 115 (गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (सरकारी कार्य में बाधा डालना), और 351 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं।
राहुल का आचरण संसद की गरिमा के खिलाफ
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की धक्का-मुक्की से दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए।
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उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं और उनका आचरण संसद की गरिमा के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद शक्ति प्रदर्शन का स्थान नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर भाजपा सांसदों के साथ शारीरिक रूप से टकराव करने का आरोप लगाया।
इन सांसदों को आईं चोटें
इस मामले में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने जानकारी दी कि सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को सिर में चोटें आई हैं और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है।
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स्थिति गंभीर बनी हुई है, और डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटनाक्रम से संसद में भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ गए है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे राजनीतिक तनाव और गहरा गया है।