शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अवैध शराब को लेकर सरकार ने नया प्रावधान किया है। अवैध शराब बिक्री पर हिमाचल सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अब जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चलेगा और उनकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा।
जहरीली शराब बेचने पर कैद
सरकार ने इस नए प्रावधान के तहत अवैध, गुणवत्ताहीन, जहरीली शराब पकड़े जाने की सूरत में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कानून में पांच साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया है। साथ ही आरोपी की संपत्ति जब्त भी की जाएगी। मानसून सत्र के दौरान सदन में आबकारी संशोधन विधेयक पारित किया गया.
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देश का पहला राज्य बना हिमाचल
अवैध, गुणवत्ताहीन और जहरीली शराब पकड़े जाने पर संपत्ति जब्त करने वाला अब देश का पहला राज्य हिमाचल बन गया है। आबकारी विभाग में ऐसे कठोर नियम डालकर हिमाचल में बन रही अवैध शराब पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि दूसरे राज्य में पुलिस एक्ट के तहत यह कार्रवाई होती है। लेकिन हिमाचल में अब आबकारी विभाग में किए संशोधन के तहत कार्रवाई होगी।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत इस आरोपियों पर कार्रवाई होगी, जिसमें गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। वहीं आबकारी विभाग में सेकंडमेंट आधार पर कमांडो फोर्स तैनात करने की भी बात सरकार ने कही है। वहीं इन मामलों को गैर जमानती भी बना दिया गया है।
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CM सुक्खू ने दी जानकारी
अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए विधानसभा सदन में सीएम सुक्खू ने ये विधेयक पारित करने का प्रस्ताव पेश किया था। हिमाचल में भट्ठी, उपकरण का उपयोग करने वालों पर 50 हजार का जुर्माना और 3 से 5 साल की जेल होगी।
जहरीली शराब से हुई थी 8 मौतें
बता दें कि सुंदरनगर में जहरीली शराब से आठ मौतें हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में अवैध शराब को नष्ट करने की खबरें भी सामने आती है। आए दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। जिसके मध्यनजर सरकार ने विधेयक पास कर सख्ती करने की कोशिश की है, ताकि हिमाचल में इस तरह की अवैध शराब की बिक्री ना हो और किसी की जान ना जाए।