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September 4, 2024

अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल- पास हुआ विधेयक

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद होने का प्रस्ताव विधानसभा में पास हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दल बदलने को ये प्रस्ताव पेश किया था। जिसके बाद इस विषय पर आज चर्चा हुई और चर्चा के बाद इसे पास कर दिया गया।

राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार

अब विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद अगर राज्यपाल इस विधेयक को मंजूरी देते हैं तो यह कानून का रूप ले लेगा। जिसके बाद प्रदेश में अयोग्य घोषित किए पूर्व विधायकों की पेंशन बंद हो जाएगी। यह भी पढ़ें: हिमाचल : सरकारी पैसा डकार गया पंचायत प्रधान, रिकॉर्ड से की छेड़छाड़

इन विधायकों की पेंशन बंद

इस विधेयक के कानूनी रूप लेने के बाद गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के पूर्व MLA देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद हो जाएगी। वहीं खबर यह भी है कि धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की इस टर्म की पेंशन भी रूक सकती है।

पार्टी व्हिप का किया था उलंघन

बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने पार्टी व्हिप का उलंघन करते हिए क्रॉस वोट किया था। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें संविधान के अनुसूची-10 के तहत अयोग्य घोषित किया। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए थे। यह भी पढ़ें: BREAKING: हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को अब हर महीने 5 तारीख को मिलेगी सैलरी

चैतन्य-भुट्टो पर गिरेगी गाज

चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो कांग्रेस की टिकट पर लड़कर पहली बार विधायक बने थे। पेंशन बंद होने के बाद इन्हें सरकारी लाभ मिलना बंद हो जाएगा। वहीं 4 अन्य सुधीर, इंद्रतदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर की इस टर्म की पेंशन तो बंद होने की बात सामने आ रही है।

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