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November 22, 2024

CPS केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाएगी 6 विधायकों की सदस्यता

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शिमला। सुप्रीम कोर्ट ने CPS केस में विधायकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट का वह आदेश, जिसमें विधायकों की डिसक्वालिफिकेशन की बात की गई थी, फिलहाल लागू नहीं होगा। कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के जजमेंट के पैरा 50 को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, जिससे उन विधायकों को राहत मिली है जिनकी सदस्यता खतरे में थी।

सुप्रीम कोर्ट ने किया दो सप्ताह का नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो सप्ताह का नोटिस जारी किया है और अगले सुनवाई की तारीख 20 जनवरी को निर्धारित की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तब तक हाईकोर्ट के आदेश के किसी भी हिस्से को लागू नहीं किया जाएगा।

विधायकों को राहत

इस फैसले से उन विधायकों को तात्कालिक राहत मिली है जो CPS के तहत अपनी सदस्यता रद्द होने के खतरे से जूझ रहे थे। यह मामला लंबे समय से विवादों में था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई के लिए 20 जनवरी को तारीख तय की है

सुक्खू सरकार ने बनाए थे 6 CPS

बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छह विधायकों को CPS बनाया था। जिसमें रोहड़ू के विधायक एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। सुक्खू सरकार इन सभी सीपीएस को सरकारी गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान वेतन दे रही थी। यह भी पढ़ें : हिमाचल में कड़ाके की ठंड ने ली व्यक्ति की जान, 51 दिन से नहीं हुई बारिश; जानें कब होगी

CPS को कितने मिलते थे वेतन भत्ते

  • CPS का मूल वेतन 65 हजार रुपए है। भत्ते मिलाकर ये वेतन 2.20 लाख रुपए प्रति महीना पहुंच जाता है।
  • CPS को गाड़ी, स्टाफ अलग भी मुहैया करवाया जाता है।
  • विधायकों और सीपीएस के वेतन में 10 हजार रुपए का अंतर है।
  • विधायकों का वेतन और भत्ते प्रतिमाह 2.10 लाख रुपए है।

वीरभद्र-धूमल सरकार ने बनाए थे CPS

  • पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013 में 10 CPS नियुक्त किए थे।
  • प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2007 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 18 महीने के कार्यकाल के बाद 2009 में तीन CPS की नियुक्ति की थी।
  • वर्ष 2006 में CPS की नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्ति, सुविधा व एमेनेटिज एक्ट बना था।

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