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July 17, 2024

कोर्ट में फंसी हिमाचल सरकार : 5 मामलों में खिलाफ आया फैसला

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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार गले तक कर्ज में डूब चुकी है। ऐसे में जहां सरकार एक ओर अपने मासिक खर्च तक लोन लेकर चला रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार की मुसीबतें अदालतों से आए पांच फैसलों के बाद और बढ़ गई हैं। यह सब मामले कॉन्ट्रेक्ट के बाद मिलने वाले नए वेतन आयोग के एरियर, सिनयोरिटी, दैनिक वेतन भोगियों के भुगतान और कॉन्ट्रैक्ट अवधि की पेंशन को लेकर हैं। साथ ही इन मामलों पर आए फैसलों को लागू करने के लिए अफसरों को कोर्ट से चेतावनी तक मिल चुकी है।

वित्त प्रधान सचिव ने 22 को बुलाई बैठक

प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त प्रधान सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 22 जुलाई को होने वाली बैठक के लिए सचिवालय में बुलाया है। यह भी पढ़ें: हर दिन मिलेंगे 500 रुपए, महीने के 15 हजार: मोदी सरकार की ये योजना है बेहद खास साथ ही संबंधित विभागों के ब्रांच अधिकारियों को भी तमाम रिकार्ड सहित इस बैठक में उपलब्ध रहने को कहा गया है। वित्त सचिव कार्यालय से जारी हुए नोटिस के अनुसार अदालत से आए इन पांच मामलों में फैसलों पर इस बैठक में चर्चा होगी।

इन पांच मामलों पर अदालत ने सुनाए हैं फैसले

यह भी पढ़ें: 6 माह की अबोध बच्ची के सिर से उठा पिता का साया, 8 साल का बेटा देगा मुखाग्नि 1. सुरेंद्र कुमार बनाम हिमाचल सरकार- इस मामले में पेंशनरों को वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी में संशोधित भुगतान ब्याज सहित करने की आदेश किए गए हैं। 2. बालू देवी बनाम हिमाचल सरकार- इस केस में दैनिक भोगी की अवधि को पेंशनरी बेनिफिट के लिए लागू करने के आदेश जारी हुए हैं। 3. डा. सुनील कुमार बनाम हिमाचल सरकार- इस मामले में भी पे-रीविजन और पेंशन के एरियर के समयबद्ध भुगतान के आदेश हुए हैं। यह भी पढ़ें: बड़े भाई ने जमीन पर पटक दिया छोटा भाई, अस्पताल में टूटा दम 4. शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुबंध की अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश हैं। 5. ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार और लेखराज बनाम हिमाचल सरकार- इस मामले में अनुबंध अवधि पर नियुक्ति तिथि से सीनियोरिटी और वित्तीय लाभ देने के आदेश हुए हैं।

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