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August 30, 2024

CM सुक्खू - पूर्व सरकार ने बनाया निजी भूमि पर अस्पताल, अब चुकाने होंगे 10 अरब

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शिमला। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में बहुचर्चित नेरचौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को निजी जमीन पर बनाने का मामला उठा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जल्दी से आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। प्रार्थी मीर बख्श ने अपनी भूमि के मुआवजे की कीमत 10 अरब 61 करोड़ रुपए बताई है। वहीं, CM सुक्खू ने इस मुद्दे को आज सदन में उठाया।

पूर्व सरकार ने बनाया निजी भूमि पर अस्पताल

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा हॉर्टिकल्चर कॉलेज पर पूछे गए प्रश्न के दौरान CM सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा निजी भूमि पर नेरचौक मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। यह भी पढ़ें: कुल्लू में हुई NSG कमांडोज की मॉक ड्रिल: हमास ने कहा है- बदला लेंगे पूर्व सरकार ने जो किया, उसके कारण मौजूदा सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई है। अब सरकार पर 1 हजार करोड़ की देनदारी आ गई है। जो कि सरकार को प्रार्थी मीर बख्श को देनी ही होगी।

सरकार को 12 हफ्ते का समय

वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को मंडी के नेरचौक में बने मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जुड़े आदेशों की शीघ्रता से अनुपालना करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को शीघ्रता से इस मांग पर विचार कर 12 हफ्ते के भीतर जरूरी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए है। ऐसे में सरकार द्वारा प्रार्थी मीर बख्श को 10 अरब 61 करोड़ रूपए देने होंगे। यह भी पढ़ें: SP शिमला पर भड़के जयराम- ड्रोन से रखी जा रही नजर, फोन भी कर रहे टैप

2002 से लड़ रहा लड़ाई

याचिकाकर्ता 2002 से न्यायिक लड़ाई लड़ रहा है। मामले में बताया गया है कि सरकार ने साल 1947 में ये मान लिया था कि सुल्तान मोहम्मद परिवार के साथ पाकिस्तान चला गया है। जिसके बाद उसकी भूमि को इवेक्यूइ संपत्ति घोषित किया गया। सरकार ने इस भूमि का कुछ हिस्सा अपने पास रखा। इसी क्रम में वर्ष 2002 में सुल्तान मोहम्मद के पुत्र मीर बख्श ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। 2009 में हाईकोर्ट ने मीर बख्श के हक में फैसला सुनाया। इसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट में चला। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। प्रार्थी मीर बख्श ने अपनी भूमि का मुआवजा आंकते हुए इसकी कीमत 10 अरब 61 करोड़ रुपए बताई। जिसमें 500 करोड़ भूमि और 500 करोड़ मुआवजा की राशि है।

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