शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव की घोषणा आज आधिकारिक रूप से कर दी गई। जिसके तहत प्रदेश भर में कुल 141 सीटों के लिए उप चुनाव होंगे।
इस उपचुनाव वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद तक की सीट पर चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं। जिसके लिए संबंधित चुनावी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
29 सितंबर को होंगे चुनाव
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अनिल खांची ने द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश की 141 सीटों पर यह चुनाव 29 सितंबर को होंगे।
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इसमें जिला हमीरपुर के बगैरा वार्ड व जिला लाहौल-स्पीति के सीसू वार्ड में जिला परिषद पद के लिए चुनाव होने हैं।
यह है पूरा चुनाव का शेड्यूल
- 11, 12 व 13 सितंबर को भरे जाएंगे नामांकन।
- 16 सितंबर को नामांकन छंटनी की जाएगी।
- 18 सितंबर को नामांकन वापसी का दिन तय किया गया है।
- 18 सितंबर दोपहर बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मेदवारों की फाइनल सूची पब्लिश की जाएगी।
- 29 सितंबर को मतदान करवाया जाएगा।
- वोटिंग खत्म होते ही शुरू की जाएगी मतगणना।
अनुराधा राणा थीं जिला परिषद मेम्बर
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विदित हो कि, जिला लाहौल-स्पीति के सीसू वार्ड से अनुराधा राणा जिला परिषद सदस्य थी, जो कि जिला परिषद की जिला अध्यक्ष भी बनीं थी। मगर गत जुलाई माह में हुए विधानसभा उपचुनाव में अनुराधा राणा को लाहौल से काग्रेस प्रत्याशी बनाया गया और वह चुनाव जीत कर विधानसभा सदस्य बन गईं।
मौजूदा विधायक थे जिला परिषद सदस्य
इसी तरह जिला हमीरपुर के तहत आते बगैरा वार्ड से कैप्टन रणजीत सिंह राणा भी जिला परिषद थे। इन्होंने भी जुलाई माह में कांग्रेस के टिकट पर सुजानपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और विधानसभा सदस्य बने। जिला परिषद के लिहाज से यह दोनों सीट खाली हो जाने से अब यहां उपचुनाव करवाए जा रहे हैं।
यह सीट हुई थी खाली
इसके अलावा विभिन्न पंचायतों में कई कारणों से अन्य पद भी खाली हुए थे, जिनमें पंचायत प्रधानों के 8 पद, BDC का एक पद, उप प्रधानों के 18 पद व पंचायत वार्ड पंच के कुल 112 पद शामिल हैं।
इन कारणों से खाली हुई थी सीट
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इलेक्शन कमिश्नर अनिल खांची द्वारा बताया गया कि 141 सीटों पर उपचुनाव का करण यह है कि, कई स्थानों पर पंचायत प्रतिनिधि की मौत होने, कुछ को कोई नौकरी लगने, कुछ सस्पेंड होने के कारण व कुछ द्वारा रिजाइन देने के कारण ये सीटें खाली हुई थी। लिहाजा चुनाव आयोग द्वारा छह महीने के भीतर उन सीटों पर उप चुनाव कराने होते हैं।
आदर्श आचार संहिता हो चुकी है लागू
बहरहाल, चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार- जिस जिला परिषद वार्ड व पंचायत में यह उप चुनाव होने हैं, वहां तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में उन क्षेत्रों में नेताओं, सरकार व प्रशासन द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जा सकेगी, जिससे मतदाता प्रभावित हो।