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September 12, 2024

हाईकोर्ट का आदेश- ना किया जाए SP बद्दी इल्मा अफरोज का तबादला, जानें मामला

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के तहत आते पुलिस जिला बद्दी की SP इल्मा अफरोज के तबादले पर हाईकोर्ट ने कहा है कि SP बद्दी अकेली ऐसी अफसर है जिनपर कोर्ट भरोसा कर सकता है। जिसके बाद उनके तबादले पर रोक लगा दी गई है। इल्मा अफरोज का तबादला हाईकोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

निष्पक्ष जांच न होने के आरोप

हाईकोर्ट में बद्दी के तहत आने वाले पुलिस स्टेशनों के कामकाज में गंभीर गड़बड़ियों से जुड़ा मामला सामने आया था।। जिसके बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि पुलिस स्टेशनों में लंबे समय से एक ही अफसर काम कर रहा है और वहां के कामकाज में कुछ गंभीर गड़बड़ी है। यह भी पढ़ें: ब्राह्मण युवती ने अपनाया इस्लाम, मंत्र की जगह पढ़ रही आयतें

हाईकोर्ट ने इसलिए रोका तबादला

हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि एसपी बद्दी अकेली ऐसी अफसर हैं, जिनपर कोर्ट भरोसा कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि बद्दी में तैनात अन्य सीनियर अफसरों के तबादले के आदेश पहले ही दिए जा चुके है। ऐसे में एसपी का तबादला नहीं होगा।

SP को कोर्ट का यह आदेश

अदालत ने बद्दी में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का एक ही स्थान पर लंबे कार्यकाल पर एसपी बद्दी से लिस्ट मांगी है। इस पर हाईकोर्ट ने एसपी पुलिस जिला बद्दी इल्मा अफरोज को निर्देश दिए है कि वे ऐसे अफसरों की सूची तैयार करें जिन्होंने 3 साल से अधिक समय क्षेत्र में बिताया हो। यह भी पढ़ें: सुक्खू सरकार के खजाने में आए कर्ज के 700 करोड़, सैलरी की टेंशन बरकरार

क्या है मामला?

दरअसल, एक महिला द्वारा बद्दी पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया गया था। जिसपर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। इसी के साथ कोर्ट ने पाया कि बद्दी के अंतर्गत आते पुलिस थानों में लंबे समय से कई अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हुआ था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एसपी के तबादले को बदल कर उनपर विश्वास जताते हुए लिस्ट जारी करने के आदेश दिए है।

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