ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में उपजे मस्जिद विवाद के बीच आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। DC जतिन लाल द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि ऊना उपमंडल में किसी भी प्रकार के प्रदर्शनों पर अब रोक लग गई है।
दो समुदाय में विवाद को लेकर फैसला
धारा-163 लागू होने के बाद 5 या इससे अधिक लोगों के एक साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी इत्यादि लेकर नहीं चल सकेगा। यहां पर दो समुदाय में विवाद के बाद प्रशासन ने अहम फैसला लिया है और धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि ऊना में प्रदर्शन की सूचना के बीच शांति भंग ना होने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
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सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ सोशल मीडिया है। एक समुदाय के लोगों ने स्थानीय युवक ने सोशल मीडिया पर रील शेयर करने के आरोप लगाए, जिसमे वाल्मीकि समुदाय को लेकर कुछ टिप्पणी की गई थी। ऊना के हरोली उपमंडल के एक गांव में रहने वाले युवक ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालते हुए दूसरे समाज की निंदा की थी।
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इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था इसी बीच आरोपी युवक की पिटाई की गई थी और डीसी कार्यालय परिसर से लेकर जिला मुख्यालय के बाजारों तक उस युवक को अपमानित करते हुए घुमाया गया।
पिछले कल हुआ था समर्थन
बता दें कि इस मामले में पिछले कल युवक के समर्थन में कुछ लोगों ने ऊना में प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस के पास ये अपडेट आई कि दोनों समुदाय में झड़प हो सकती है। इसे देखते हुए शहर में शांति बनाए रखने को धारा 163 लगाई गई।
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क्या बोले DC ऊना
DC जतिन लाल का कहना है कि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं, पुलिस भी चप्पे-चप्पे पर तैनात है। इस दौरान किसी को भी धरना प्रदर्शन और रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी।