शिमला। हिमाचल प्रदेश बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में आज शनिवार को नगर निगम शिमला आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को शेष दो मंजिलों के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इससे पहले आयुक्त ने मस्जिद के तीन मंजिलों को हटाने का आदेश जारी किया था, जो अब भी बरकरार है।
ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर के लिए भी मांगा जबाब
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अब मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर के लिए अपना जवाब पेश करने को कहा गया है। उनके जवाब दाखिल होने के बाद मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी कुतुबुद्दीन ने बताया कि संजौली मस्जिद से संबंधित मामला फिलहाल जिला अदालत में विचाराधीन है।
18 नवंबर को जिला अदालत में सुनवाई होनी है
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इसी बीच, नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 18 नवंबर को जिला अदालत में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त के उस निर्णय को अदालत में चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद की तीन मंजिलें हटाने का आदेश दिया गया था।
ये लिखित पेशकश की थी मस्जिद कमेटी अध्यक्ष ने
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मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने तीन मंजिलों को हटाने की लिखित पेशकश की थी। इसके मद्देनजर, आयुक्त की अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा।