#विविध

February 16, 2026

हिमाचल में नशा तस्करों की राजनीति पर ब्रेक- पंचायती चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नए नियम बना रही सरकार

बजट सत्र में आएगा नया कानून

शेयर करें:

Panchayat Election

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार अब उन लोगों के लिए सख्ती करने जा रही है, जो चिट्टा तस्करी में पकड़े गए हैं। इन लोगों को अब पंचायत चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार ने विधि विभाग के साथ विचार-विमर्श किया और इस संबंध में एक नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जिसमें कुछ विशेष नियम बताए गए है। 

बजट सत्र में आएगा नया कानून

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पूर्व स्थानीय निकाय चुनावों को करवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में इन चुनाव से पूर्व इस तरह का प्रविधान करने जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पहले इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद इसे विधानसभा के बजट सत्र में कानून के रूप में पेश किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : नशेड़ियों के निशाने पर हिमाचल के अस्पताल- सिरिंज चोरी के मामले में 10 अरेस्ट, बढ़ी निगरानी

सरकार का कहना है कि जो लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं, उन्हें राजनीति और जनप्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं, तो समाज में गलत संदेश जाता है। इसलिए सरकार चाहती है कि साफ छवि वाले लोग ही जनता का प्रतिनिधित्व करें।

हिमाचल में बढ़ रहे हैं चिट्टे के मामले

पिछले कुछ सालों में हिमाचल में चिट्टे के मामले काफी बढ़ गए हैं, जिससे लोगों की चिंता भी बढ़ी है। सरकार पहले से ही नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनकी अवैध संपत्ति भी जब्त की जा रही है।

 

यह भी पढ़ें :  हिमाचल में चरस बेचने निकली थीं 3 महिलाएं- रास्ते में पुलिस से हुआ सामना, सभी गिरफ्तार

सरकार का बढ़ा फैसला 

अब सरकार चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इससे नशे के पूरे नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ेगा और इस कारोबार में लगे लोगों को कड़ा संदेश जाएगा। साथ सरकार का कहना है कि इस फैसले से युवाओं को नशे की लत से बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही राजनीति भी साफ-सुथरी बनेगी, क्योंकि गलत कामों में शामिल लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा।

यह भी पढ़ें : चहेतों पर सुक्खू सरकार मेहरबान- रिटायर्ड अफसरों को फिर से नौकरी पर रखा,लाखों का खर्च

नए कानून में क्या हो ?

  • जो लोग चिट्टा या नशा तस्करी के मामलों में फंसे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।
  • अगर किसी पर कोर्ट में गंभीर आरोप तय हो चुके हैं या वह दोषी साबित हो चुका है, तो उसे भी चुनाव से बाहर किया जा सकता है।
  • नशा बेचने वालों की अवैध कमाई और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी।
  • बड़े स्तर पर नशे का धंधा करने वालों को भी सख्ती से कानून के दायरे में लाया जाएगा।

क्या बोले मंत्री

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान संशोधन विधेयक लाया जाएगा, ताकि चिट्टा तस्कर स्थानीय निकाय चुनाव न लड़ सकें। मंत्री ने कहा कि राजनीति को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग जनप्रतिनिधि न बनें।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख