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December 11, 2024

HRTC बस में छात्र से हीटर का वसूला किराया, कंडक्टर ने 264 रुपए टिकट काटा

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शिमला। सुक्खू सरकार की HRTC बसों की लगेज पॉलिसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पॉलिसी के आधार पर HRTC बसों में अब यात्रियों को उनके सामान के लिए भी किराया चुकाना पड़ रहा है। पहले जहां एक HRTC बस के कंडक्टर द्वारा प्रेशर कुकर का किराया वसूला गया। वहीं, अब ऐसा ही एक और मामला शिमला जिले से सामने आया है।

हीटर का वसूला किराया

यहां HRTC बस में हीटर का किराया वसूला गया है। प्रेशर कुकर की टिकट के फोटो के बाद अब हिटर और उसकी टिकट का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : बिना पैसे दिए होटल से भागा पर्यटक, रास्ते में पुलिस ने ऑनलाइन भरवाया बिल

264 रुपए काटा टिकट

जानकारी के अनुसार, धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र मोहन लाल बीती 4 दिसंबर को शिमला से धर्मशाला आया था। इस दौरान उसके पास एक रूम हीटर था। बस कंडक्टर ने पहले उसका किराया वसूला और फिर उसके डेढ़ किलो हीटर के 264 रुपए उससे वसूले। कंडक्टर ने उसे घरेलू सामान की लिस्ट दिखाते हुए कहा कि लगेज पॉलिसी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का किराया लगता है। यह तर्क देकर कंडक्टर ने 1300 रुपए के हीटर का 264 रुपए किराया वसूला। यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार आज दिखाएगी आत्मनिर्भर हिमाचल की झलक, 6 योजनाओं की करेगी शुरुआत

प्रेशर कुकर की टिकट

विदित रहे कि, हाल ही में मंडी से औट तक के सफर के दौरान एक यात्री से HRTC बस में प्रेशर कुकर के लिए 23 रुपए किराया वसूला गया। जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि अब बसों में शादी की एल्बम के भी टिकट काटे जा रहे हैं।

मुफ्त ले जा सकते हैं सामान

वहीं, कुकर और हीटर के टिकट को लेकर HRTC मेनेजमेंट की तरफ से सफाई पेश की गई है। उन्होंने कंडक्टरों को लगेज पॉलिसी को अच्छे से समझने की बात कही है। मेनेजमेंट का कहना है कि लगेज पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि HRTC बस में सवारी 30 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त ले जा सकती है। मगर अब टिकट काटे जा रहे हैं। बिना सवारी के बिना सामान भेजने पर भी कियाया लेने का प्रावधान है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : साइकिल समेत नाले में पड़ा मिला व्यक्ति, अस्पताल भी नहीं पहुंचा बेचारा

जानें किराए की दरें

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने HRTC की लगेग पॉलिसी बनाई थी- जिसमें सामान की दर्रें तय की हैं। जैसे कि-
  • 0-5KG सामान का एक चौथाई किराया
  • 6-40KG सामान का आधा टिकट
  • 41-80KG सामान का पूरा टिकट लगेगा

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