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August 7, 2026

हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती : EWS नियमों में बड़ा बदलाव, आरक्षण से ट्रेनी बाहर

आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2026 है

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शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से जुड़े पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

EWS नियमों में बड़ा बदलाव

नए प्रावधानों के तहत सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनी या जॉब ट्रेनी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के परिवार अब EWS आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे। आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से जुड़े पात्रता नियमों में संशोधन किया गया है।

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नए EWS नियम हुए लागू

आयोग ने बताया कि अब 11 जून, 2019 को जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा 30 जून, 2026 को जारी नए निर्देश भी लागू होंगे। इन नए प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ट्रेनी या जॉब ट्रेनी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के परिवारों को अब EWS श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा।

किन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा लाभ?

नए नियमों के तहत अगर किसी अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रेनी या जॉब ट्रेनी के रूप में कार्यरत है- तो वह अभ्यर्थी EWS के तहत मिलने वाले आरक्षण और अन्य लाभों का पात्र नहीं माना जाएगा।

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कई शर्तों में नहीं बदलाव

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल EWS पात्रता से संबंधित है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और विज्ञापन में पहले से निर्धारित अन्य सभी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी पहले की तरह 21 अगस्त तक ही आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले संशोधित पात्रता नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें- ताकि बाद में दस्तावेज सत्यापन या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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नियम और शर्तें पहले जैसी

आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सिर्फ EWS से जुड़े पात्रता नियमों में संशोधन किया गया है। यह बदलाव राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू किया गया है। जबकि भर्ती विज्ञापन में उल्लेखित अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह प्रभावी रहेंगी।

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