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October 2, 2024

SC से पूर्व DGP संजय कुंडू को मिली राहत- हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यह राहत पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमले से जुड़े एक विवादास्पद मामले में मिली है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को एक फैसले में संजय कुंडू के खिलाफ जबरन वसूली से जुड़ी धाराएं लगाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी।

क्या है मामला?

बता दें कि पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ। निशांत का आरोप था कि स्थानीय पुलिस उनके मामले में FIRदर्ज नहीं कर रही थी। इस स्थिति के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में एक ईमेल के माध्यम से शिकायत की थी। इस ईमेल के आधार पर हाईकोर्ट ने न केवल FIR दर्ज करने का आदेश दिया, बल्कि तत्कालीन DGP संजय कुंडू और कांगड़ा की SP शालिनी को उनके पद से हटाने के निर्देश भी दिए थे। यह भी पढ़ें : हिमाचल- ग्राम सभा में नहीं शामिल हुआ 1500 वाला मुद्दा, 9 एजेंडे तय- जानें डिटेल

हाईकोर्ट का आदेश

इसके बाद हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को कहा कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ 384 से 387 को जोड़ा जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि इन धाराओं को मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाए और इसकी जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए। हाईकोर्ट ने मौजूदा DGP अतुल वर्मा को भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में शामिल करने के लिए निर्देशित किया था। यह भी पढ़ें : शिमला से डगशाई जेल तक -10 बार शिमला आए थे महात्मा गांधी, यहां जानें अनसुने किस्से हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में रंगदारी, जबरन वसूली और जमीन पर कब्जा करने जैसे गंभीर आरोपों की जांच की जानी चाहिए, जो अब तक लम्बित थी। इस निर्देश के चलते संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

बता दें कि कोर्ट ने संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के उक्त आदेश पर रोक लगा दी है। यह निर्णय संजय कुंडू के लिए राहत की सांस देने वाला है क्योंकि अब उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह भी पढ़ें : हिमाचल- चारा लाने जंगल गया था बुजुर्ग, भालू ने पीछे से किया अटैक, फिर..

सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

इस मामले में निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में शिमला और कांगड़ा के SP को उचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, संजय कुंडू ने निशांत शर्मा के खिलाफ मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिससे मामला और भी जटिल हो गया। यह भी पढ़ें : हिमाचल : वित्तीय अनुशासन पर सख्त एक्शन की तैयारी, अफसरों पर गिर सकती है गाज!

4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए यह मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

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