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September 1, 2024

गांव में बड़ा घर बनाने का सपना अब नहीं होगा पूरा, लगने जा रही है ये पाबंदियां

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन और भवनों के टूटने के बाद अब सरकार ऊंचे भवन बनाने पर सख्ती करने जा रही है। अब प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ गांवों में ऊंचे भवन बनाना आसान नहीं रहने वाला। सरकार इसके लिए कुछ सख्त कानून बनाने की तैयारी में है।

कल सदन में आएगा विधेयक

10 दिन चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवे दिन यानी 2 सितंबर को विधेयक पास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक कल यानी 2 सितंबर को सदन में लाया जाना है। इस विधेयक में 1977 में बनाए गए नगर और ग्राम नियोजन अधियनियम में बदलाव किए जाएंगे।
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मंत्री राजेश धर्माणी करेंगे चर्चा

शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को मानसून सत्र एक बार विपक्ष के सवालों से गूंजेगा। इसी के साथ नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसी विधयेक के पारित होते ही हिमाचल प्रदेश के गांव में भी घर और भवनों के निर्माण पर सख्ती लग जाएगी।

3 मंजिल से ज्यादा बड़ा नहीं होगा भवन

इस विधेयक में सिफारिश की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश के गांव और नगरों में भी 3 मंजिल से ज्यादा बड़ा भवन नहीं बन सकता। भवन बनाने के कानून और नियमों में बदलाव किया जाएगा। । प्रदेश में निर्माण कार्यों के दौरान भूमि का स्तर और अन्य नियमों का ख्याल रखना होगा। यह भी पढ़ें: कल 1 सितंबर से होंगे यह बदलाव, आप भी हो जाएं तैयार; बढ़ सकते हैं इनके दाम

आपदा बना सख्ती का कारण

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हो रही तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार सख्ती की ओर रूख कर रही है। आपदा में तबाही और नुकसान से सरकार ने सीख ली है। वहीं, इस आपदा और पिछले वर्ष की आपदा में कई बड़े भवन भरभराकर गिरे हैं। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुमंजिला भवन बनाए गए हैं। इन भवनों का रिकॉर्ड भी सरकार के पास नहीं हैं। कई लोग गांव में 4 से 6 मंजिल तक घरों को बना रहे है और इसकी सुरक्षा के लिए मापदंडों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ऐसे में सख्त कानून बनाकर लोगों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए ये विधयेक कल यानी सोमवार को सरकार पेश करने जा रही है। हालांकि इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा भी हो सकती है। क्योंकि पिछला विधेयक बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया था। वह विधयेक लड़कियों की शादी से जुड़ा हुआ मुद्दा था जिसमें बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। यह भी पढ़ें: स्कूल टीचर की काली करतूत, 7वीं कक्षा के छात्र से करता था गंदी हरकतें

कल तपेगा सदन

कल होने वाली मुख्य चर्चाओं में दल-बदल कानून पर सख्ती के लिए एक विधेयक लाया जाना है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास भी करेगा। हिमाचल प्रदेश में चली सियासी उठापटक के बाद कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में दल-बदल कानून को बढ़ावा नहीं मिले, इसके लिए बिल लाएगी। इसमें दल बदलने के बाद अयोग्य घोषित होने वाले पूर्व विधायकों के कई लाभों को रोकने की तैयारी है। इसकी गाज 6 पूर्व कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीय विधायकों पर पड़ सकती है।

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