शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशानुसार, प्रदेश में केवल रात 8 से 10 बजे तक 2 घंटे की आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्धारित समय से पहले या बाद में पटाखे फोड़ते पकड़ा जाता है तो उसे एनवायरमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
5 साल तक की हो सकती है कैद
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में कानून के तहत 5 साल तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों सजा एक साथ दी जा सकती हैं। इस आदेश को लागू करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसमें गृह विभाग, DGP, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी डीसी-एसपी शामिल हैं।
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ग्रीन पटाखे जलाने की अपील
बता दें कि मुख्य सचिव ने केवल दिवाली नहीं, बल्कि अन्य त्योहारों जैसे गुरुपर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPPCB) द्वारा जारी एक अन्य आदेश में केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की बात कही गई है। कैमिकल युक्त पटाखों के जलने से निकलने वाले धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला
HPPCB ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, साइलेंस जोन में जैसे अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, और कोर्ट परिसर के पास आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। इन स्थानों पर एयर क्वालिटी और नॉइस पॉल्यूशन पर नजर रखने की हिदायत भी दी गई है।