धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की बहुचर्चित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत एक महिला से 1500 रुपये वापस ले लिए गए हैं। महिला को सरकार की तरफ से तीन महीने की एकमुश्त राशि दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सरकार ने 4500 रुपये वापस ले लिए।
अपात्र महिला से वापस लिए 1500
सुक्खू सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत एक महिला से 4500 रुपये की राशि वापस ले ली है। महिला को एकमुश्त यह राशि दी गई थी, लेकिन बाद में यह पाया गया कि महिला अपात्र थी। यह महिला मंडी जिले के बलद्वाड़ा क्षेत्र की निवासी है और उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही थी महिला
सरकार द्वारा जारी की गई यह राशि महिला को पहले ही विधवा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलने के कारण वापस ले ली गई। स्वास्थ्य और समाजिक कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने विधानसभा में यह जानकारी दी और बताया कि महिला पहले से ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही थी, जिससे वह इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए अपात्र हो गई थी।
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योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के लिए पंचायत और लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से किसी भी महिला ने नया आवेदन नहीं किया है और पुराने ही आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सरकार नियमों का पालन करते हुए राशि वापस ले रही है।
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योजना के तहत आवेदन और स्वीकृत राशि
- नवंबर 2024 तक इस योजना के तहत 8,08,045 महिलाओं ने आवेदन किए थे।
- इनमें से 44,924 महिलाओं को 1500-1500 रुपये जारी किए गए हैं।
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विभिन्न जिलों में आवेदकों की संख्या
- कांगड़ा: 15670 महिलाओं को राशि दी गई (172710 आवेदन)
- बिलासपुर: 3254 महिलाओं को राशि दी गई (48436 आवेदन)
- मंडी: 3187 महिलाएं पात्र (119775 आवेदन)
- चंबा: 1353 महिलाएं पात्र (61644 आवेदन)
- किन्नौर: 309 महिलाएं पात्र (7705 आवेदन)
- लाहौल-स्पीति: 1171 महिलाएं पात्र (461 आवेदन)
- हमीरपुर: 3452 महिलाएं पात्र (50183 आवेदन)
- सिरमौर: 4128 महिलाएं पात्र (76673 आवेदन)
- सोलन: 591 महिलाएं पात्र (51435 आवेदन)
- ऊना: 7280 महिलाएं पात्र (80679 आवेदन)
- शिमला: 3078 महिलाएं पात्र (84728 आवेदन)
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पात्रता की शर्तें
- योजना के तहत 18-59 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने थे।
- केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, आयकरदाता और GST पंजीकृत व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।