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October 11, 2024

हिमाचल : 7 दिनों के अंदर गिराना होगा मस्जिद का अवैध निर्माण, नगर निगम के निर्देश

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मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की जेल रोड पर स्थित मस्जिद में किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए मुस्लिम पक्ष को सात दिन का समय दिया गया है। बता दें कि आयुक्त न्यायालय ने 13 सितंबर को यह आदेश जारी किए थे कि मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के भीतर मस्जिद की पुरानी स्थिति बहाल करनी होगी।

आयुक्त न्यायालय का निर्देश

बता दें कि आयुक्त न्यायालय का यह निर्णय 17 अक्टूबर को दोनों पक्षों को प्राप्त हुआ था। जिसके बाद 17 अक्तूबर तक का समय मस्जिद निर्माण को गिराने का दिया गया है। वहीं, आयुक्त ने साफ कहा है कि यदि 17 अक्तूबर से तक निर्णय का पालन नहीं किया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें: हिमाचल : परिजनों को घर में लट*की मिली बेटी, 15 साल थी उम्र

रिकॉर्ड की जांच जारी

देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को आयुक्त न्यायालय के निर्णय की कॉपी के लिए आवेदन किया था, लेकिन वीरवार शाम तक उन्हें यह कॉपी नहीं मिली। संघर्ष समिति ने मस्जिद की निशानदेही कराने के लिए भी आवेदन तैयार कर लिया है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, मस्जिद का रकबा 45 वर्ग मीटर और देवस्थल का रकबा 154.78 वर्ग मीटर दर्ज है। यह भी पढ़ें: 600 करोड़ का कर्ज लेने जा रही सुक्खू सरकार- केंद्र ने भी भेजी है एडवांस राशि

नोटिस के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी

मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में लगभग 233 वर्ग मीटर भूमि होने का दावा किया है। विवाद का मुख्य कारण यह है कि बिना नक्शा पास किए और नोटिस के बावजूद दो मंजिला भवन का निर्माण जारी है। इस मामले की तह तक जाने के लिए पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह भूमि पहले से देवस्थल थी या फिर इसके रिकार्ड में बाद में छेड़छाड़ की गई। यह भी पढ़ें: नहीं रहे हिमाचल के ‘बिस्मिल्लाह खान’ सूरजमणी, विदेश में भी कमाया था बड़ा नाम

गोपाल कपूर की गिरफ्तारी

इस बीच, देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी 14 अक्टूबर को बैठक कर आगामी रणनीति तय करेंगे। पहले 15 अक्टूबर को निगम कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया था। गोपाल कपूर, जो इस मामले को इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित कर रहे थे, का मोबाइल फोन मंगलवार को जब्त कर लिया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और दो पक्षों में तनाव पैदा करने का आरोप लगाया गया है।

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