धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबलों का काडर जिला आधारित नहीं होगा, बल्कि इन्हें राज्य काडर में शामिल किया जाएगा। राज्य विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन बुधवार को CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसके तहत राज्य काडर में कांस्टेबलों की भर्ती और उनका स्थानांतरण अब एकीकृत प्रक्रिया के तहत होगा।
नए संशोधन से भर्ती और ट्रांसफर होगी आसान
इसके बाद कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया राज्य स्तर पर ही होगी। इससे पूरे प्रदेश में एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। इस संशोधन के बाद कांस्टेबलों का जिले से राज्य स्तर पर तबादला संभव हो सकेगा, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार होगा और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
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पुलिस कर्मियों को मिलेगा फ्री हैंड
इसके साथ ही, विधेयक के पारित होने के बाद लोक सेवकों की सुरक्षा के लिए भी एक नई व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार, अब पुलिस अधिकारियों को सरकारी कर्तव्यों के दौरान किसी लोक सेवक को बिना सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। यह संशोधन पुलिस अधिनियम की धारा-65 के तहत होगा, जिससे कर्मचारियों को बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का अवसर मिलेगा।
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पुलिस कार्यशैली में सुधार की उम्मीद
इसी के साथ ही जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों में लचीलापन लाया गया है। पहले, केवल सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक या उच्च रैंक के अधिकारियों को ही प्राधिकरणों में नियुक्त किया जा सकता था लेकिन अब यदि वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे, तो कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा सकेगा।
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इन बदलावों से प्रदेश में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है और प्रदेश के नागरिकों के लिए सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ किया जाएगा।