शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (BRCC) के 282 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी। नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, जिसके बाद ब्लॉक अधिकारी BRCC का कार्यभार संभाल रहे हैं।
बता दें कि पिछले साल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के खिलाफ कुछ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सरकार ने भर्ती शुरू करने के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बनाई है। दशहरे के अवकाश के बाद जैसे ही हाईकोर्ट खुलेगा, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए वहां जाएगी।
नए नियमों में बदलाव
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद BRCC की भर्ती नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। बता दें कि अब नियुक्तियां पांच साल के लिए होंगी, जबकि पहले यह अवधि तीन साल थी। 50% नियुक्तियां जेबीटी और 25-25% टीजीटी व प्रवक्ता कैडर से की जाएंगी। लिखित परीक्षा में सफल शिक्षकों का चयन शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
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पात्रता और चयन प्रक्रिया
इस बार प्रवक्ताओं को भी भर्ती में शामिल किया गया है, जबकि 15 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक पात्र नहीं होंगे। जेबीटी, टीजीटी और प्रवक्ताओं को प्राथमिक कक्षाओं के लिए BRCC नियुक्त करने की योजना बनाई गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल करने वाले शिक्षक ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। वहीं, चयन प्रक्रिया में 40 अंक लिखित परीक्षा और कक्षा में पढ़ाने के तरीके पर आधारित होंगे, जबकि 40 अंक शैक्षणिक योग्यता और 20 अंक साक्षात्कार के लिए रखे गए हैं।
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भर्ती परीक्षा का विवाद
BRCC का कार्य समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होती है। पहले 3 दिसंबर 2023 को लिखित परीक्षा आयोजित की जानी थी, जिसमें 750 शिक्षकों ने आवेदन किया था। हालाँकि, कुछ शिक्षकों की याचिका के कारण, हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2023 को भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जाकर भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं।