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March 20, 2026

PM मोदी पर हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने की थी गलत टिप्पणी, जानें हाईकोर्ट का फैसला

भाजपा पदाधिकारी ने दर्ज करवाई गई थी शिकायत

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Himachal High Court

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। इस चर्चा का मुख्य कारण है सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियों व उन पर हो रही कानूनी कार्रवाई है। जहां ऊना जिला के एक कांग्रेसी नेता को दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल ले गई। वहीं, अब कांग्रेस के एक अन्य दिग्गज नेता द्वारा PM मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है।

भाजपा पदाधिकारी ने दर्ज करवाई गई थी शिकायत

दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप था, जिसे लेकर उनके खिलाफ आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जा रही थी।

 

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यह मामला 2021 की एक चुनावी रैली से जुड़ा था, जहां भाजपा पदाधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भरमौरी ने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद मामला चुनाव आयोग के माध्यम से पुलिस तक पहुंचा और एफआईआर दर्ज की गई।

ठोस और स्पष्ट साक्ष्यों का अभाव

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में ऐसे कोई ठोस और स्पष्ट साक्ष्य नहीं हैं, जो आरोपों को साबित कर सकें। अदालत ने यह भी कहा कि कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का कोई ठोस विवरण रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे मामला कमजोर हो जाता है।

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ऐसे में कार्रवाई जारी रखना न्यायसंगत नहीं होगा और इससे याचिकाकर्ता को अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

एक नेता को भेजा है तिहाड़ जेल

वहीं, कांग्रेस से जुड़े नेता अनिल डडवाल द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में उन्हें अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और फिलहाल वे तिहाड़ जेल में हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने हिमाचल की राजनीति में बयानबाजी, सोशल मीडिया और कानूनी सीमाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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