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March 22, 2025

वक्फ बोर्ड की लेटलतीफी से संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई फिर एक माह टली

8 हफ्ते में मामला निपटना था, 6 महीने हो गए

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himachal news

शिमला। तारीख पर तारीख... भारत देश की अदालतों पर यह मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसा ही मामला संजौली में मस्जिद को लेकर है। इस बेहद संदेनशील मामले का 8 हफ्ते में निपटारा करने का आदेश बीते अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था। अब इसे लटके 6 महीने गुजर चुके हैं। शनिवार को नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करवाने के नाम पर फिर मोहलत मांगी और अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल तक टल गई है।

तारीख पर तारीख

पहले यह सुनवाई 15 मार्च को होनी थी, लेकिन छुट्टी के चलते सुनवाई 22 मार्च के लिए टल गई। नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई सुनवाई में संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ पेश नहीं हुए।

 

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वक़्फ बोर्ड के वक़ील ने नगर निगम आयुक्त से रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करवाने के लिए कुछ वक़्त मांगा है। अब मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को ही होनी है।

हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला

इस संबंध में एक एप्लीकेशन DC शिमला को दी गई है। सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मामले का जल्द निपटारा करने के लिए कहा है।

हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई

नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई होने के बाद स्थानीय लोगों की ओर से मामले में पेश होने वाले वक़ील जगत पॉल ने बताया कि वे इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भी गए हैं।

 

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आने वाले हफ़्ते में इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। इससे पहले अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आठ हफ़्ते में मामले का निपटारा करने के लिए कहा गया था। अब करीब छह महीने का वक़्त हो गया, लेकिन अब तक नगर निगम आयुक्त की अदालत इस मामले का निपटारा नहीं कर सकी है। स्थानीय लोगों की ओर से एक्सीक्यूशन एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट में दायर की गई है। आने वाले हफ़्ते में इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

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