शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2061 वन मित्रों की भर्तियों को हरी झंडी दे दी है। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में रूकी हुई वन मित्रों की भर्ती शुरू हो जाएगी। जिससे बेरोजगारों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
10 अंकों का साक्षात्कार खारिज
प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे 10 अंकों के साक्षात्कार खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये साक्षात्कार अवैध है और सरकार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर इन भर्तियों के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया।
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जिसके बाद कोर्ट इस फैसले पर आया है कि भर्तियों को दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन बिना साक्षात्कार के। कोर्ट ने ये तक कह दिया कि सरकार का केवल इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का निर्णय भेदभाव पूर्ण है।
सरकार को दिए आदेश
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वन मित्रों की भर्तियां बिना साक्षात्कार के तय प्रक्रिया के अनुसार की जाएं। बता दें कि इस मामले में प्रार्थी दीक्षा पंवर ने आरोप लगाया था कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती में साक्षात्कार करवा रही है।
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जबकि प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार न लेने की अधिसूचना 17 अप्रैल, 2017 को जारी कर दी है।
चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहती थी सरकार
मामले के अनुसार प्रार्थी दीक्षा पंवर के लगाए आरोपों को सही करार देते हुए कोर्ट ने साक्षात्कार को हटा दिया है। वहीं, इस मामले में प्रार्थी का कहना था कि वन विभाग 10 अंकों का साक्षात्कार करवा कर अपने चहेतों हो नौकरी या लाभ देना चाहते है। इसी के साथ सरकार को आदेश दिए गए है कि भर्तियों को बिना इंटरव्यू के शुरू दिया जाए।
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7 मार्च को लगी थी रोक
बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर 7 मार्च तक रोक लगा दी थी। दीक्षा परमार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई। आज फैसले के बाद एक बार फिर भर्ती को शुरू करने का आदेश दे दिया गया है।