#हिमाचल

March 18, 2024

हिमाचल के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका: स्टे देने से किया मना- अब आगे क्या..

शेयर करें:

नई दिल्ली/शिमला। हिमाचल प्रदेश में मचे हुए सियासी बवाल के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने 6 बागी विधायकों को बड़ा झटका दे दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट आगामी 6 मई तक के लिए खाली हुई विधानसभा सीटों पर उप चुनाव की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। गौर रहे कि हिमाचल में 7 मई को चुनाव के सन्दर्भ में नोटिफिकेशन जारी होनी है।

क्या मांगा था और क्या मिला

यानी नोटिफिकेशन इश्यु होने से पूर्व तक के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। आपको बता दें कि बाग़ी विधायकों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से साफ़ इनकार कर दिया है।

14 दिन में सबमिट करना होगा जवाब

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर और सिक्रेटरी को नोटिस जारी कर के 14 दिनों के भीतर उनसे अपने जवाब जमा करवाने को कहा है। यानी अब 6 मई को होने वाली सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा इस बाबत फैसला लिया जाएगा। तबतक के लिए चुनाव आयोग भी उपचुनाव करवाने के सन्दर्भ में कोई फैसला नहीं ले पाएगा।

आज की सुनवाई में क्या हुआ ?

आज सुप्रीम कोर्ट में बाग़ी विधायकों की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे और सत्यपाल जैन ने अपना पक्ष रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों को असंवैधानिक बताया और बागियों की सदस्यता बहाल करने और स्पीकर के ऑर्डर स्टे करने की अपील की। मगर हिमाचल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाग़ी विधायकों को स्टे देने से साफ़ मना कर दिया।
ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख