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June 5, 2026

हिमाचल में सरकारी लॉटरी जल्द शुरू : 2 रुपये का टिकट, 5 करोड़ तक का इनाम- यहां जानें सबकुछ

पूरे साल में सिर्फ 6 विशेष बंपर ड्रॉ निकाले जा सकेंगे

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में 27 साल बाद एक बार फिर किस्मत के खेल का दरवाजा खुलने जा रहा है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम -2026 को मंजूरी देते हुए नई लॉटरी व्यवस्था का खाका तैयार कर दिया है। खास बात यह है कि अब लॉटरी केवल किस्मत का खेल नहीं होगी, बल्कि हर टिकट, हर ड्रा और हर लेन-देन पर सरकार की सीधी नजर रहेगी। 

2 रुपये से शुरू होगी लॉटरी

बता दें कि 2 रुपये के टिकट से लेकर करोड़ों रुपये के इनाम तक की व्यवस्था वाले इस नए सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। नई अधिसूचना के अनुसार राज्य में लॉटरी टिकट की न्यूनतम कीमत 2 रुपये तय की गई है। वहीं किसी भी स्कीम में पहला इनाम 10 हजार रूपये से कम नहीं होगा।

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1 लाख से 5 करोड़ तक होगी इनाम राशि

सरकार ने साप्ताहिक, मासिक और बंपर ड्रॉ का विकल्प रखा है। प्रस्ताव के अनुसार इनाम राशि एक लाख से लेकर 5 करोड़ तक हो सकती है। लॉटरी सिस्टम के लिए कई तरह के नियम भी रखे गए हैं। सरकार का दावा है कि नई लॉटरी व्यवस्था से राजस्व बढ़ेगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी

रात 9 बजे के बाद नहीं होगा कोई ड्रॉ

सरकार ने समय और संख्या दोनों पर सख्ती दिखाई है। किसी भी दिन सभी योजनाओं को मिलाकर अधिकतम 24 ड्रॉ ही आयोजित किए जा सकेंगे। रात 9 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ड्रॉ की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पूरे साल में सिर्फ 6 विशेष बंपर ड्रॉ निकाले जा सकेंगे।

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QR कोड और बारकोड से होगी निगरानी

फर्जी टिकटों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए हर टिकट पर राज्य सरकार का लोगो, डिजिटल हस्ताक्षर, बारकोड, QR कोड और प्रिंटिंग का समय दर्ज होगा। फिजिकल टिकटों पर साफ लिखा जाएगा—"For Sale in Himachal Pradesh Only"। बिना QR कोड वाले टिकट मिलने पर संबंधित वितरक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।

शिमला से होगी लाइव मॉनिटरिंग

ऑनलाइन लॉटरी का मुख्य सर्वर हिमाचल प्रदेश के भीतर ही स्थापित किया जाएगा, जबकि इसका मिरर सर्वर शिमला स्थित निदेशालय में रहेगा। अधिकारी हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखेंगे। टिकटों की छपाई केवल सरकारी प्रेस या आरबीआई एवं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त हाई सिक्योरिटी प्रेस में ही होगी।

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गड़बड़ी हुई तो सीधे मुकदमा

लॉटरी ड्रॉ कराने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया गया है। यदि किसी अधिकारी या उसके रिश्तेदार का किसी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर से वित्तीय संबंध पाया जाता है, तो उसे प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। जानकारी छिपाने पर बर्खास्तगी के साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा।

कंपनियों पर भी सख्ती

टेंडर मिलने के 60 दिनों के भीतर पहला ड्रॉ कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर कंपनी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। वहीं छपे हुए टिकट नहीं उठाने या लापरवाही बरतने पर सरकार भारी जुर्माना भी वसूल सकेगी।

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