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November 15, 2024

हिमाचल : सगे भाइयों ने घर को बनाया था नशे का अड्डा, ऐसे खत्म हुआ खेल

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कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के हर जिले से आए दिन कई नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ताजा मामला कांगड़ा जिले की पर्यटन नगरी धर्मशाला से सामने आया है।

सगे भाइयों से मिली हेरोइन की खेप

यहां पुलिस स्टेशन डमटाल की टीम ने छापेमारी कर एक मकान से दो लोगों को हेरोइन की खेप और नकदी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल : पंचायत सचिव कर रहा था सरकारी काम में गड़बड़ी, हो गया सस्पेंड

मकान में छिपाया था नशा

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दो सगे भाइ अपने रिहायशी मकान में हेरोइन की खेप के साथ मौजूद हैं। इसी के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और हेरोइन की खेप को बरामद कर लिया।

कैश और नशा बरामद

बताया जा रहा है कि पुलिस को मकान में से 91.4 ग्राम हेरोइन और 38 हजार रुपए नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने खेप और नकदी को अपने कब्जे में लेकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार लिया है। आरोपियों की पहचान भारत उर्फ तम्मा और खन्ना के रूप में हुई है। तम्मा खन्ना का बड़ा भाई है। ये दोनों भाई शातिर और अभ्यस्थ अपराधी बताए जा रहे हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल : अगले महीने होना था रिटायर, मगर तिरंगे में लिपटी देह पहुंची घर

पहले भी कई मामले हैं दर्ज

मामले की पुष्टि करते हुए डमटाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कांगड़ा में NDPS एक्ट के तहत चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया क आरोपी तम्मा के खिलाफ 6.69 ग्राम हेरोइन बरामद करने के जुर्म में इंदौरा पुलिस स्टेशन में 28 सितंबर, 2018 में NDPS एक्ट की धारा 21 और MV एक्ट 181 और 196 के तहत FIR दर्ज की गई थी। जबकि, 7 मार्च, 2020 में NDPS एक्ट की धारा 21 के तहाच पठानकोट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें : हिमाचल : पूर्व CPS से करवाया मकान खाली तो बोले- सड़क पर आ जाएं क्या हम वहीं, आरोपी खन्ना के पास 9.56 ग्राम हेरोइन बरामद करने के जुर्म में उसके खिलाफ डमटाल पुलिस थाने में NDPS एक्ट की धारा 21  में FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद 24 मार्च,2018 में उससे 5.44 ग्राम हेरोइन मिलने के मामले में उसके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 और 21 के तहत FIR दर्ज की गई थी।

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