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June 17, 2024

हिमाचल: सौतेला पिता लूटता था आबरू, मां को नहीं था विश्वास- मिली ये सजा

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आते रहते हैं। इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। इसी कड़ी में हिमाचल की राजधानी शिमला में विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल की अदालत ने तीन साल की सुनवाई के बाद दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बेटी के साथ सौतेले पिता ने किया था मुंह काला

यह मामला 18 मार्च, 2021 का है। पीड़िता ने पुलिस थाना रोहड़ू में आकर शिकायत पत्र दिया था। पीड़िता ने बताया कि साल 2020 से उसका सौतेला पिता कर्ण बिष्ट उसके साथ दुराचार करता आ रहा है और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। यह भी पढ़ें: इसी महीने लगी थी पहली जॉब: अचानक से दुनिया छोड़ गया 24 साल का दिव्यांश

मां ने नहीं किया विश्वास, बुआ ने की मदद

पीड़िता ने बताया कि उसने इस बारे में अपनी मां को भी बताया था। मगर उसकी मां ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद उसने यह बात अपनी बुआ को बताई, जिसने उसके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहा। इसके बाद पीड़िता ने खुद थाना रोहड़ू में आकर शिकायत पत्र दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। यह भी पढ़ें: स्कूल से घर लौट रहे 10वीं के छात्र को बाइक वालों ने उठाया: जंगल में पेड़ से बांधा और..

सौतेले पिता को मिली कठोर सजा

जहां तीन साल तक सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 10 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने पीड़िता के सौतेले पिता को दोषी पाया। अब कोर्ट ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को 25 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को धारा 506 के तहत दो साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा देने की भी सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।

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