सोलन। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। दो समुदायों के बीच पनपे विवाद के चलते गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मामला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से सामने आया है। दो समुदायों के बीच यह तनाव एक गौशाला के निर्माण को लेकर हुआ है। समुदाय विशेष ने गौशाला के निर्माण पर आपत्ति जताई है।
दरगाह के पास गौशाला बनाने पर हुआ विवाद
दरअसल सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत आते बिल्लांवाली गुज्जरां गांव में शामलात भूमि पर दरगाह के साथ गौशाला के निर्माण पर विवाद हो गया। शामलात भूमि पर बन रही इस गौशाला के निर्माण की शिकायत मुस्लिम समुदाय ने पुलिस प्रशासन से कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को संभाल लिया है।
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शामलात भूमि पर बन रही थी गौशाला
गांव के युवाओं का कहना है कि उन्होंने खाली शामलात भूमि पर गौशाला बनाने के लिए सभी दस्तावेज तैयार कर निर्माण कार्य शुरू किया था। जिस पर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई। युवाओं का कहना है कि जहां गौशाला का निर्माण किया जा रहा है उसके पास दरगाह है। इसकी देखरेख विशेष समुदाय के लोग करते हैं।
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तनावपूर्ण हुआ माहौल
गौशाला के निर्माण का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया और आपत्ति जताई। जिसके चलते दोनों पक्षों में बहस बढ़ने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और गौशाला के निर्माण कार्य को रूकवा दिया। पुलिस प्रशासन ने जमीन की निशानदेही करवाने को कहा है।
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क्या बोले हिंदू समुदाय के युवा
हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों बलविंद्र कुमार, मंजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने बताया कि बिल्लांवाली गुज्जरां में 10 बीघा 13 बिस्वा सरकारी जमीन है और उसी के बीच एक हिस्से पर दरगाह बनी हुई है। उसके बाद बिल्लांवाली गांव ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस दस बीघा जमीन में से जो बची हुई जमीन है, उस पर घायल गोवंश के लिए गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होगी।
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जमीन की निशानदेही के आदेश
वहीं नगर परिषद बद्दी चेयरमैन सुरजीत सिंह ने कहा कि इस मामले को मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। यह धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि दोनो पक्ष में गलतफहमी से यह विवाद उत्पन्न हो गया था।
तहसीलदार बद्दी राजेश कुमार जरयाल ने दोनो पक्षों को ध्यान से सुना और कहा कि यह मामला पुराना है। जमीन की निशानदेही के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों को किसी भी प्रकार के निर्माण से रोक दिया गया है और अगले आदेश तक कोई भी पक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेगा।