ऊना। हिमाचल की सर्पीली सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। एक छोटी सी गलती के चलते किसी घर का चिराग बुझ जाता है, तो किसी घर का एकमात्र कमाने वाले शख्स की मौत हो जाती है। ऐसा ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हिमाचल के ऊना जिला में सोमवार की रात को हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि सड़क पर पड़े मृतक व्यक्ति को देख कर लोगों की रूह कांप गई।
क्या बच सकती थी स्कूटर सवार की जान
हिमाचल के ऊना जिला में बीती रात को एक स्कूटर सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा अंब में हुआ है। स्कूटर सवार को एक वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। लोगों की मानें तो अगर अज्ञात वाहन चालक सड़क पर पड़े घायल स्कूटर सवार को समय रहते अस्पताल पहुंचा देता, तो शायद उसकी जान बच जाती और एक परिवार उजड़ने से बच जाता।
कहां पर मारी स्कूटर सवार को टक्कर
बताया जा रहा है कि अंब उपमंडल के गांव भलोह का रहने वाला 43 वर्षीय कुलवंत सिंह हलवाई की दुकान करता था। वह अपनी दुकान सोमवार की रात करीब 10 बजे बंद कर स्कूटर पर सवार होकर अपने घर भलोह के लिए निकला था। इसी बीच जब वह भैरा के पास पहुंचा तो एक अज्ञात वाहन चालक ने उसके स्कूटर को टक्कर मार दी।
सिर को कुचलते हुए निकल गया वाहन चालक
यही नहीं टक्कर मारने के बाद भी चालक रूका नहीं और सड़क पर गिरे स्कूटर सवार के सिर के ऊपर से टायर को निकाल कर ले गया। जिससे स्कूटर सवार कुलवंत का सिर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। टक्कर लगने से कुलवंत की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने जब सड़क पर पड़े कुलवंत को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी।
रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगामी जांच शुरू कर दी है। आज मंगलवार को अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी
पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की भी जांच कर रही है। ताकि फरार वाहन चालक को पकड़ा जा सके। वहीं रक्षाबंधन के दिन हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में परिवार में राखी के त्यौहार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। परिवार को गहरा सदमा लगा है।
हिंट एंड रन मामले में क्या है नया कानून
लोगों को सड़क पर टक्कर मार कर भागने वाले वाहन चालकों के लिए सरकार ने हिंट एंड रन का नया कानून बनाया था। हालांकि इस कानून का ट्रक, बस और अन्य चालकों ने जमकर विरोध किया था। लेकिन लोगों के लिए टक्कर मार कर भागने वाले वाहन चालकों के लिए एक तरह से यह कानून सही भी था।
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नए कानून के मुताबिक हिट एंड रन मामले में अगर बस या ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत होती है और चालक पुलिस या मजिस्ट्रेट को बिना बताए भागता है तो 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। नया प्रावधान सभी दोपहिया वाहन, कार, बस, ट्रक, टैंकर चालकों पर लागू है।
हिट एंड रन पर पहले क्या था कानून
हिट एंड रन मामने में नए कानून के आने से पहले के कानून की बात करें तो उसमें अगर आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाने), 304 A (लापरवाही से मौत), 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज होता है तो इसमें अभी तक 2 साल की सजा का प्रावधान था। वहीं, विशेष मामलों में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है। अब इसे बढ़ाकर 10 साल सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया है।