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April 5, 2024

हिमाचल: पत्नी के चरित्र पर था शक, पति ने भेज दी परलोक; अब हुई उम्रकैद की सजा

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सोलन। हिमाचल में पत्नी को चाकू से गोंद कर उसकी हत्या करने वाले हत्यारे पति को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा के साथ 20 हजर का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने सुनाई है। पति ने पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते उसकी हत्या कर दी थी।

पति ने परलोक भेज दी पत्नी

मिली जानकारी के अनुसार यह मामला तीन दिसंबर 2014 का है। मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि तीन दिसंबर 2014 को रात 9:45 बजे पुलिस थाना को एक शख्स ताज मोहम्मद ने सूचना दी कि उसके ही पड़ोस में रहने वाले नथू खान के घर की ऊपरी मंजिल पर एक महिला वर्षा को कमरे में बंद किया गया है।

कमरे में बिस्तर पर मिला महिला का शव

महिला का पति अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगाकर कहीं चला गया है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी क्षमा दत्त अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बाहर से दरवाजा खटखटायाए लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जिस पर पुलिस ने पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा और कमरे में प्रवेश किया।

बाहर से ताला लगाकर हो गया था फरार

कमरे का नजारा देख कर स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस भी हैरान रह गई। कमरे में बिस्तर पर वर्षा जिसका असली नाम वीरवती था खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चाकू से कई घाव किए गए थे।

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू की। वहीं मृतक महिला के पति की भी तलाश शुरू की। पुलिस ने ताज मोहम्मद के बयान पर नालागढ़ थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था।

पत्नी के चरित्र पर करता था शक

जांच में खुलासा हुआ कि मृतक महिला वीरवती का पति राजेश कुमार पुत्र गणेशी लाल अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। जिसके चलते ही उसने पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और कमरे को बाहर से ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।

अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को हत्या का मुकद्दमा सरकार बनाम रविंद्र कुमार में राजेश कुमार पुत्र गणेशीलाल निवासी आरापुर रोड ज्वाला नगर डाकघर व थाना सिविल लाइन तहसील सदर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश को उम्र कैद की सजा व 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। https://www.facebook.com/news4himalayans/
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