#अपराध

September 16, 2024

प्लानिंग से हुई थी संजौली में पत्थरबाजी! VHP नेताओं और पूर्व पार्षदों पर FIR

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शिमला: शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में हुए प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नज़र आ रही है। जहां पहले पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों के CCTV फुटेज सार्वजनिक किए थे। वहीं, अब प्रदर्शन को हिंसक बनाने वाले 50 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई है।

VHP नेताओं और पूर्व पार्षदों पर FIR

इनमें विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कुछ पूर्व पार्षदों का नाम भी शामिल है। इस मामले में शिमला SP संजय गाँधी ने कहा है कि प्रदर्शन को भड़काने और शहर की शांति भंग करने के लिए यह पहले से प्लान की गई घटना थी। यह भी पढ़ें: चाबी के खेल ने फंसाया- नशे में धुत सूबेदार उठा ले गया किसी और की कार

11 सितंबर को हुई थी झड़प

संजौली में हुए अवैध मस्जिद निर्माण को गिरा देने की मांग लेकर बीते बुधवार को हिंदू पक्ष द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। बताया जा रहा है की कुछ लोगों ने सुनियोजित योजना के तहत पुलिस पर पत्थर बरसाए जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हुए थे। इन लोगों पर बाकि प्रदर्शनकारियों को धारा 163 का उल्लंघन करने के लिए भड़काने का भी आरोप लगा है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : आंगनबाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन गौर रहे कि प्रदर्शन के दौरान धारा 163 का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोग संजौली में दाखिल हुए थे। बैरिकेड तोड़े गए और पथराव भी किया गया था। इस दौरान पुलिस ने भी भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था साथ ही लाठी चार्ज भी किया गया था, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे।

CM बोले- ये रूटीन FIR है

इस मामलें में पुलिस अब तक कुल 8 FIR दर्ज कर चुकी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इन FIR's को रूटीन FIR करार दिया है। यह भी पढ़ें: मस्जिद विवाद के बीच शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, पुलिस चौकन्ना

मामले में SP शिमला ने क्या कहा

इस मामले पर जानकारी देते हुए SP शिमला संजय गांधी ने कहा है की विरोध प्रदर्शन को भड़काने वाले लोगों की कॉल डिटेल एकत्रित की गई है। साथ ही प्लानिंग के तहत सोशल मीडिया पर पूरे मुद्दे को भड़काने वाले लोगों की भी पहचान कर ली गई है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में खुले सरकारी नौकरी के द्वार: 2061 पदों पर होगी भर्ती; जानें डिटेल CCTV फुटेज में हाथ में पत्थर लिए आरोपियों को देखा जा सकता है। ऐसे 50 लोगों की पहचान हुई है, जिनमें विश्व हिंदू परिषद के कई नेता, पंचायत प्रमुख और उनके प्रतिनिधि, पूर्व पार्षद और दुकानदारों के अलावा चौपाल और ठियोग के लोग शामिल हैं। SP गांधी ने यह भी साफ़ किया है कि पुलिस को विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाला कोई आवेदन नहीं मिला था।

जानें किन धाराओं में दर्ज हुआ केस

संजौली मस्जिद मामले में प्रदर्शनकारियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1) (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना), 196 (2) (पूजा स्थल पर अपराध), 189 (गैरकानूनी जमावड़ा), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 61 (2) (आपराधिक साजिश और हमला) सहित 353 (2), 223 और 132 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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