#अपराध
October 2, 2026
हिमाचल : कमरे में घुसकर किशोरी से की नीचता, शादी का बनाता था दबाव; अब कोर्ट ने सुनाई सजा
2024 में दर्ज हुआ था मामला
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सोलन। हिमाचल प्रदेश में युवतियों, बच्चियों और महिलाओं से जुड़े यौन अपराधों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में पीड़ितों को इंसाफ के लिए लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी कड़ी में सोलन से एक मामला सामने आया है, जहां नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) ने नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रजत कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है।
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मामला आरोपी रजत कुमार पुत्र बिशन दास निवासी गांव कसवाड़, डाकघर बाल्याह, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के खिलाफ दर्ज हुआ था। पुलिस थाना कंडाघाट में 9 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने 13 अप्रैल 2021 को पीड़िता के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोप था कि इसके बाद आरोपी उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाता था और उसका पीछा भी करता था। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने उसके घर में उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कंडाघाट में FIR नंबर 15/2024 दर्ज की थी। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-डी, 504, 506, 376 और POCSO एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
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वहीं, हिमाचल के जिला मंडी में बचर्चित सीया हत्याकांड में पीड़ित परिवार लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। परिवार का आरोप है कि मामले में उन्हें अब तक वह इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। वहीं सिविल अस्पताल में डिलिवरी के दौरान मंजू शर्मा की मौत के मामला मे भी लापराही दिखी।