कांगड़ा । हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ के तहत आते नूरपुर स्थित इंदौरा के तहत छन्नी में रूबी नाम की महिला तस्कर को नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त पाए जाने के बाद छह माह और नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले भी रूबी को तीन माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश दिया गया था।
6 महीने की नजरबंदी
बता दें कि 3 नवंबर को समाप्त होने वाले नजरबंदी को अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब एचपी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ने इसे बढ़ाकर आगामी छह माह करने का निर्णय लिया है। यह मामला नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (पीआईटी-एनडी एंड पीएस) के तहत डिटेंशन अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है। यह नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त किसी महिला नशा कारोबारी को निरुद्ध रखने का पहला मामला है।
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रूबी पर 7 केस दर्ज
जिला पुलिस नूरपुर के नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 20 अप्रैल 2024 को पुलिस थाना डमटाल ने छन्नी में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान रुबी नाम की महिला के रिहायशी मकान से 26.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं और उसके कब्जे से हेरोइन भी बरामद हुई थी। बतै दें कि रूबी पर पहले से ही 7 केस चल रहे हैं।
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1 करोड़ की संपत्ति जब्त
हाल ही में, महिला की नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति, जिसकी कीमत एक करोड़ तीन लाख 79 हजार 484 रुपये है, को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने महिला के खिलाफ निरुद्ध आदेश की अवधि को छह माह बढ़ाने की पुष्टि की है।
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बता दें कि यह कदम राज्य में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान का हिस्सा है, जिसमें पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। स्थानीय पुलिस का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरतने से न केवल अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ेगी।