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May 30, 2025

हिमाचल : पाक के जासूस को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा, कैसे जुड़े दुश्मन देश संग तार- होंगे खुलासे

देहरा के युवक की गतिविधियां बनीं पुलिस के रडार का हिस्सा

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kangra

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान देहरा उपमंडल के सुखाहर गांव निवासी अभिषेक भारद्वाज के रूप में हुई है।

4 दिन का पुलिस रिमांड

पिछले कल सुबह पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया और दोपहर बाद देहरा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि कोर्ट में पेश करते वक्त उसका चेहरा काले कपड़े से ढक दिया गया था। 

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सोशल मीडिया से पाकिस्तान कनेक्शन

पुलिस जांच में सामने आया है कि अभिषेक के फेसबुक पर 3092 फ्रेंड्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान से जुड़े प्रोफाइल हैं। पुलिस के मुताबिक, वह कॉलेज ड्रॉपआउट है और ऑनलाइन माध्यमों से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गया था। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कारतूस और हथियारों की फोटो और वीडियो भी डाली थीं, जिनमें 'अभिषेक भारद्वाज' नाम कारतूसों से लिखा गया है और साथ में AK-47 जैसी दिखने वाली बंदूकें रखी गई हैं। हालांकि, इन हथियारों की असलियत की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

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ऑपरेशन सिंदूर के बाद कड़ी निगरानी में था इलाका

कांगड़ा के SP मयंक चौधरी के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ऑनलाइन व ऑफलाइन गतिविधियों पर सख्त निगरानी बनाए हुए थीं। गुप्त सूचना के आधार पर जब अभिषेक की निगरानी शुरू हुई तो उसके सोशल मीडिया और डेटा व्यवहार में कई संदिग्ध संकेत मिले। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मोबाइल से कई संवेदनशील दस्तावेज और तस्वीरें भी बरामद हुई हैं, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है।

आरोपी ने पूछताछ में कबूला जुर्म

देहरा के DSP राज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह सोशल मीडिया के जरिए जानकारी शेयर कर रहा था। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस-किस को क्या जानकारी दी गई। इस कड़ी की तह तक जाने के लिए खुफिया एजेंसियों की मदद ली जा रही है।

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गंभीर धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 BNS के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में यदि स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हो जाता है कि आरोपी ने पाकिस्तान को भारत की संवेदनशील जानकारी दी, तो यह मामला देशद्रोह की गंभीर श्रेणी में आ सकता है।

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