कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के लंबागांव क्षेत्र में दो कश्मीरी नागरिकों से बदसलूकी और मुसलमानों का बहिष्कार करने की बात कहने वाली महिला की पहचान कर ली गई है। महिला के खिलाफ कांगड़ा पुलिस ने FIR दर्ज की गई है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। कांगड़ा पुलिस अधीक्षक (SP) शालिनी अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की और बताया कि मामले की जांच जारी है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
बताया जा रहा है कि यह घटना तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से सामने आई। वीडियो में एक महिला दो कश्मीरी व्यक्तियों से बहस करती हुई नजर आ रही है, जो गांव में सामान बेचने आए थे। महिला कश्मीरी पुरुषों को सामान बेचने से रोकने का प्रयास करते हुए उन्हें अपने सामान को वापस ले जाने के लिए कह रही थी। वीडियो में वह कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ कठोर भाषा का इस्तेमाल करती है और मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की बात करती है।
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मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोले थे शब्द
महिला वीडियो में यह भी कह रही है कि अगर कश्मीरी नागरिक कुछ भी मुफ्त में भी देंगे, तो भी उनके सामान को नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, वह हिंदू समुदाय से आग्रह कर रही है कि वे केवल हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदें और मुस्लिम दुकानदारों से दूरी बनाए रखें। महिला का कहना था कि जो सामान खरीदना है, वह हिंदू दुकानदारों से खरीदें। इनका सामान कोई न खरीदे।
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महिला का माफी मांगना
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर महिला के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। लोगों ने महिला की टिप्पणी को भड़काऊ और समाज में नफरत फैलाने वाली माना। महिला ने माफी मांगते हुए बयान दिया कि वह जानबूझकर ऐसी बातें नहीं कहना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि वह अकेले रहती हैं और उस समय डर के कारण उन्हें ऐसा बोलने की गलती हो गई। महिला ने अपने शब्दों के लिए खेद जताया और माफी मांगी।
पंचायत प्रतिनिधि होने का दावा
वीडियो में महिला खुद को पंचायत प्रतिनिधि बताते हुए कह रही है कि यह हिंदुस्तान है बाबा, यहां कश्मीरियों का सामान मत लाओ। वह यह भी कह रही थी कि कश्मीरियों को यहां सामान लाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस दौरान महिला का कहना था कि वह गांव के अंदर मुस्लिमों के सामान का बहिष्कार करना चाहती हैं और किसी भी कीमत पर उनके सामान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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कांगड़ा पुलिस ने की कार्रवाई
वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय पुलिस ने महिला के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू की। कांगड़ा SP शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299 (अपराधी विचार) और 196 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सोशल मीडिया पर बहस तेज
इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला की टिप्पणियों को लेकर विरोध जताया। कई लोग महिला की टिप्पणी को नफरत फैलाने वाली और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली मानते हैं। वहीं, कुछ ने महिला के माफी मांगने के बाद उसकी माफी को स्वीकार करते हुए मामले को समाप्त करने की अपील की। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इस पर कड़ी नजर रखते हुए मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।