#अपराध

May 23, 2024

हिमाचल आए थे सामान बेचने, किशोरी को शादी का झांसा देकर ले गए पंजाब, लूटी आबरू

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मंडी। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आते हैं। इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। ताजा मामले में हिमाचल के जिला मंडी में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दो साल की सुनवाई के बाद नाबालिग दुष्कर्म के दो आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुना दी है।

रात को लापता हो गई थी बेटी

यह मामला 14 अगस्त, 2022 का है। पीड़िता के पिता ने जिला मंडी के गोहर पुलिस थाना में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी 12 अगस्त रात करीब 10.30 बजे से घर से लापता हो गई थी। छोटी बहन ने बताई सच्चाई वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। छानबीन में पीड़ता की बहन ने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त को स्कूल से आते वक्त उसे दो लड़के मिले थे, यह भी पढ़ें: पहले कराया किशोरी का अबॉर्शन, फिर दफना दिया नवजात जोकि हरियाणा व उत्तरप्रदेश के रहने वाले थे और हिमाचल में सामान बेचने आए थे। उन दो लड़कों ने उससे उसकी बड़ी बहन (पीड़िता) के बारे में पूछा था। उसके बाद ही पीड़िता 12 अगस्त को घर से लापता हो गई थी।

झांसा देकर ले गए थे पंजाब

छानबीन में पता चला कि दोनों लड़के पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरन अपने साथ पंजाब ले गए थे। जहां उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करकर उसे पंजाब में ढूंढ लिया था। साथ ही दोनों दोषियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया था और 14 अगस्त, 2022 को दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

दोषियों को मिली ये सजा

इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। जहां 20 महीने तक सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 23 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने दोनों आरोपीयों को नाबालिग के विरुद्ध साजिश रचने तथा गंभीर यौन उत्पीड़न के जुर्म में दोषी पाया। यह भी पढ़ें: मां-बाप से छिन गया 16 साल का बेटा, भंडारा खाने गया था नदी में डूबा अब कोर्ट ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों दोषियों को को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। साथ ही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मंडी ने अपहरण करने के दोष में कोर्ट ने दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।

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