मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया था। इस मामले में अब आरोपी पति को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला साल 2018 का है।
पति ने जिंदा जला दी थी पत्नी
सहायक जिला न्यायवादी सुभाष चन्द्र ने इस केस की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत समय से अदालत में चल रहे सरकार बनाम अशोक कुमार प्रकरण का फैसला माननीय अतिरिक्त सैशन जज डॉ अबीरा वासू की अदालत ने दे दिया है।
अदालत ने अशोक कुमार को अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के जुर्म में दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इस मुकद्दमे कि पैरवी उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने की और उन्होंने महत्त्वपूर्ण गवाहों के बयान को कलमबद्ध करके केस की पैरवी अदालत में की थी।
12 नवंबर 2018 का है मामला
यह मामला 12 नवंबर 2018 का है। जब ज्योति शर्मा पर उसके अपने ही पति अशोक कुमार ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी। ज्योति शर्मा के पिता कृष्ण चंद्र ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी ज्योति शर्मा पर पति अशोक कुमार ने केरोसीन का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी।
उसे जली हुई अवस्था में नागरिक अस्पताल सरकाघाट लाया गया था। वहां से नेरचौक मेडिकल कॉलेज और फिर आईजीएमसी रेफर कर दिया गया। लेकिन यहां भी उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। चंडीगढ़ ले जाते समय ज्योति की रास्ते में ही मौत हो गई थी। मृतक महिला मंडी जिला के सरकाघाट के अप्पर गाहर गांव की रहने वाली थी।
साक्ष्यों के आधार पर मिला दोषी को उम्र कैद का दंड
इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की छानबीन कर चालान अदालत में पेश किया था। साथ ही इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया गया है। इन बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अशोक कुमार को उम्र कैद का दंड दिया है।