#अपराध

June 8, 2024

हिमाचल: बेटी की आबरू लूटता था कलयुगी पिता- अब जेल में कटेगी..

शेयर करें:

सोलन। देश में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज के दौर में लडकियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रही हैं। कई सारे मामलों में तो लड़कियों के सगे सम्बन्धी ही उनका शोषण करने के दोषी पाए जाते हैं। ऐसा भी के मामला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से सामने आया है। जहां की अदालत ने एक शख्स को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया है। मामला साल 2017 का है, जब उत्तरप्रदेश स्थित हमीरपुर जिले की रहने वाली एक लड़की अपने माता-पिता के पास रहने के लिए आई थी।

पूरे एक साल तक लूटी इज्जत

हिमाचल आने के बाद से लड़की का पिता अपनी ही बेटी पर गलत नजर रखने लगा था और करीब महीने भर बाद से उसने अपनी बेटी की आबरू से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। यह सिलसिला पूरा एक साल तक चलता रहा और आरोपी डरा-धमका कर अपनी बेटी संग गलत काम करता रहा। यह भी पढ़ें: हिमाचल: क्रिकेट के खेल में छिन गया जीवन- खड्ड में डूबा 12वीं का छात्र

मां को बताया तो उसे भी मारा

मगर जब एक दिन प्रताड़ना का पानी लड़की के सिर को पार कर गया तो उसने अपनी मां को सबकुछ बता डाला। वहीं, जब लड़की की मां ने अपनी पति से इस बारे में सवाल जवाब किया तो वह उसके साथ भी मारपीट करने पर उतारू हो गया।

दूसरी शादी करने के बाद भी करता रहा बेटी संग रेप

ऐसे में महिला अपने पति से अलग होकर बेटी के साथ एक किराए का कमरा लेकर खरूणी में रहने लगी। मगर इसका बावजूद भी आरोपी ने अपनी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा और वहां आकर भी उसका रेप करता रहा। इस दौरान आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली और अपनी बेटी के साथ बलात्कार भी करता रहा। यह भी पढ़ें: लेफ्टिनेंट शिमोना पॉल: हिमाचल की एक और बेटी बनी सेना में अफसर

इस तरह हुआ मामले का खुलासा

मगर जब एक दिन पीड़िता ने अपने साथ कंपनी में काम करने वाली लड़की को इस पूरे मामले के बारे में बताया तो उसने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी। तब जाकर बद्दी पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ और केस अदालत में पहुंचा।

जानें - अदालत ने क्या सजा सुनाई

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ अभय मंडयाल की अदालत ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी पिता को बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।इसके साथ ही अपनी बेटी को धमकाने के आरोप में तीन माह की अतिरिक्त सजा और 1 हजार रुपया जुर्माना भरने के भी आदेश दी गए हैं, जुर्माना ना बहरने की सुराता में कारावास की अवधि को और बढ़ा दिया जाएगा।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख