हमरीपर। आमतौर पर स्कूल में कोई भी गलती करने पर बच्चे को सजा मिलती है। मगर हिमाचल प्रदेश के हमरीपुर जिले से अपने आप में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां राजकीय प्राथमिक पाठशाला जाहू कलां (सुलगवान) की एक JBT महिला शिक्षक को सजा मिली है।
JBT शिक्षिका को मिली सजा
महिला शिक्षक को स्कूल परिसर में बेटे की शादी की शहनाई बजवाना महंगा पड़ गया है। हाईकोर्ट तक पहुंचे मामले में अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने JBT महिला शिक्षक को स्कूल में दो इलेक्ट्रिकल RO वाटर प्यूरीफाइर लगाने के आदेश दिए हैं।
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स्कूल परिसर में करवाई थी बेटे की शादी
मामला 5 नवंबर, 2021 का है- जब शिक्षिका ने स्कूल परिसर में बेटे की शादी का आयोजन किया था। स्कूल परिसर में टेंट लगाए गए थे। जिसमें स्कूल का स्टाफ और हेडमास्टर भी मौजूद थे। मामले की शिकायत शशिकांत नाम के व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से विभाग और स्कूल प्रशासन को सूचित कर CM हेल्पलाइन पर की थी।
हालांकि, इस पर कोई कार्रवाई ना होने पर शशिकांत ने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शशिकांत ने हाइकोर्ट के साल 2012 के आदेशों का हवाला देते हुए याचिका दायर की। जिसमें हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि सरकारी स्कूल परिसर में कोई भी राजनीतिक या निजी कार्यक्रम नहीं होंगे।
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हाईकोर्ट ने दिए आदेश
इसी के साथ CM हेल्पलाइन पर गोलमोल जवाब मिलने के बाद शशिकांत ने RTI से तथ्य जुटाए। इसके बाद शशिकांत दस्तावेजों समेत अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। जिसमें शिक्षा सचिव, निदेशक, उपनिदेशक, बीईईओ, हेडमास्टर और महिला शिक्षक को उसने प्रतिवादी बनाया।
फिर मामले में शिक्षिका ने हाईकोर्ट से माफी मांगी।इसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षिका को चार हफ्ते के अंदर दो RO लगाने के आदेश दिए।
हेडमास्टर की भी लगेगी 'क्लास'
वहीं, इस मामले में हेडमास्टर को 18 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, स्कूल के हेडमास्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में दो दिन के अंदर हेडमास्टर का वर्तमान पता मुहैया करवाने के आदेश दिए गए हैं।